अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं मिल सकती बेल सीबीआई ने हाईकोर्ट में दी दलील
अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं मिल सकती बेल सीबीआई ने हाईकोर्ट में दी दलील
CBI ने जमानत का विरोध किया. कहा कि सिर्फ़ इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती कि चार्जशीट दाखिल हो गई है. चार्जशीट तो मनीष सिसोदिया और के कविता के ख़िलाफ़ भी दाखिल हो गई है, लेकिन उन्हें भी ज़मानत नहीं मिली है.
शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं, इस पर आज फैसला होने जा रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है. हाईकोर्ट की जज नीना बंसल कृष्णा ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली CM अरविंंद केजरीवाल की याचिका और अंतरिम जमानत पर 17 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही CBI ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का विरोध किया. जांच एजेंसी ने कहा कि सिर्फ इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती कि चार्जशीट दाखिल हो गई है. चार्जशीट तो मनीष सिसोदिया और के कविता के खिलाफ भी दाखिल हो गई है, लेकिन उन्हें भी जमानत नहीं मिली है.
Tags: Arvind kejriwal, CM Arvind Kejriwal, Delhi liquor scamFIRST PUBLISHED : July 29, 2024, 15:17 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed