CM केजरीवाल ने कोर्ट में कही 3 बात और जज ने पकड़ ली CBI की झूठ फिर क्‍या हुआ

Arvind Kejriwal on CBI Remand: दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला में शामिल होने के आरोपों में इस कदर घिरे हैं कि उन्‍हें कभी ED तो कभी CBI की टीम गिरफ्तार कर रही है. उधर, कोर्ट ने उन्‍हें CBI की रिमांड पर भी भेज दिया है.

CM केजरीवाल ने कोर्ट में कही 3 बात और जज ने पकड़ ली CBI की झूठ फिर क्‍या हुआ
नई दिल्‍ली. देश की राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की समस्‍याएं कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है. सीएम केजरीवाल को 20 जून 2024 को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी. निचली अदालत के इस फैसले को दिल्‍ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. इस तरह सीएम अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आने का रास्‍ता बंद हो गया. पिछले दिनों दिल्‍ली के कथित शराब घोटाला मामले में आरोपों से घिरे सीएम केजरीवाल को CBI ने गिरफ्तार कर लिया. बुधवार (26 जून 2024) को स्‍पेशल जज ने अरविंद केजरीवाल को CBI की हिरासत में भेज दिया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिलचस्‍प वाकया हुआ. स्‍पेशल जज ने CBI की एक झूठ को पकड़ लिया. दरअसल, CBI ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, ताकि शराब घोटाला मामले में उनसे पूछताछ की जा सके. साथ ही सबूतों के आधार पर सीएम केजरीवाल को ग्रिल किया जा सके. हालांकि, कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिन के लिए CBI रिमांड पर भेजा है. इस बीच, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह और दिल्‍ली के पूर्व उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के अन्‍य नेता इस मामले में निर्दोष हैं. अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के उस दावे को भी खारिज किया, जिसमें कहा गया है कि उन्‍होंने (केजरीवाल) ने आबकारी नीति (अब निरस्‍त) को कानूनी अमलीजामा पहनाने की सारी जिम्‍मेदारी मनीष सिसोदिया के मत्‍थे मढ़ दी. सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट को बताया कि मनीष सिसोदिया को लेकर उनसे कभी पूछताछ की ही नहीं गई. केजरीवा ने सीबीआई पर उन्‍हें बदनाम करने का आरोप लगाया. अभिषेक मनु सिंघवी की दलील काम न आई, CM अरविंद केजरीवाल को इस वकील ने दिलाई रेगुलर बेल CM केजरीवाल की वो 3 बातें सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में तीन बातें कहीं. उन्‍होंने अदालत को बताया कि उन्‍होंने CBI को बताया था कि नई शराब नीति (अब निरस्‍त) तीन आधार पर तैयार की गई थी. पहला राजस्‍व बढ़ाना, दूसरा शराब खरीदने के लिए लगने वाली लंबी-लंबी लाइनों को कम करना और तीसरा समान वितरण. सीएम केजरीवाल ने आगे बताया कि उन्‍होंने सीबीआई कि उन्‍होंने सीबीआई के उन आरोपों का भी खंडन किया जिसमें कहा गया था कि इस नीति के तहत प्राइवेट पार्टी को लाने का आइडिया उनका था. जज ने पकड़ा झूठ सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर लेने के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी लगाई थी. स्‍पेशल जज अमिताभ रावत की कोर्ट ने इसपर सुनवाई की थी. जज ने कोर्ट में सीबीआई की झूठ भी पकड़ ली. जज ने सीएम केजरीवाल की मनीष सिसोदिया को लेकर दी गई मौखिक दलील में दम पाया. स्‍पेशल जज ने कहा, ‘मैंने आपके (सीएम अरविंद केजरीवाल) बयान को पढ़ा है. आपने मनीष सिसोदिया पर वह बात नहीं कही है, जिसका दावा सीबीआई कर रही है.’ बता दें कि राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 20 जून को जमानत दे दी थी. इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्‍ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी. इस तरह अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सके. Tags: Arvind kejriwal, CBI investigation, CM Arvind Kejriwal, Directorate of EnforcementFIRST PUBLISHED : June 27, 2024, 17:23 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed