सिंघवी की दलील पर कंफ्यूज हो गया HC जज ने भरी अदालत में पूछा लिया कि
सिंघवी की दलील पर कंफ्यूज हो गया HC जज ने भरी अदालत में पूछा लिया कि
Abhishek Manu Singhvi Latest News:हाईकोर्ट के सवाल पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो किसी और केस का उदाहरण दे रहे थे. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पहले हम गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करेंगे और जमानत पर बाद में करेंगे. सीबीआई ने कहा कि मैं कारण बता रहा हूं कि क्यों ट्रायल कोर्ट को पहले जमानत पर सुनवाई करनी चाहिए. कारण यह है कि ट्रायल कोर्ट में चार चार्जशीट हैं.
नई दिल्ली. अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील के बीच कुछ ऐसा कह दिया जिससे हाईकोर्ट के जज कंफ्यूज हो गए. इसे बाद दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल अब भी मुख्यमंत्री है? इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि हां. हाईकोर्ट के जज ने कहा कि केजरीवाल के वकील ने अपनी दलील में पूर्व कहा था. आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने केजरीवाल
हाईकोर्ट के सवाल पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो किसी और केस का उदाहरण दे रहे थे. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पहले हम गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करेंगे और जमानत पर बाद में करेंगे. सीबीआई ने कहा कि मैं कारण बता रहा हूं कि क्यों ट्रायल कोर्ट को पहले जमानत पर सुनवाई करनी चाहिए. कारण यह है कि ट्रायल कोर्ट में चार चार्जशीट हैं. उन्होंने पहले ही गवाहों को प्रभावित कर दिया है और जांच भी पटरी से उतर गई है. इस पर सिंघवी ने कहा कि अदालत को सीबीआई ने ये नहीं बताया कि मनीष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. 30 अक्टूबर का सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे पक्ष में था लेकिन एक पैरा हमारे पक्ष में नही था. फिर भी अदालत ने कहा कि अगर ट्रॉयल शुरू नहीं होता तो आप जमानत दाखिल कर सकते है.
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है और कहा कि यह एक ‘इंश्योरेंस अरेस्ट’ है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह जेल में रहें. हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की उन याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिनमें आबकारी नीति मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी किये जाने को चुनौती दी गई है और अंतरिम जमानत का अनुरोध किया गया है. न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने मुहर्रम का अवकाश होने के बावजूद सुनवाई की. उन्होंने केजरीवाल और सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनीं और याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.
सीबीआई ने इंश्योरेंर अरेस्ट के दावे को गलत बताया
हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि 29 जुलाई तय की है. सीबीआई के वकील ने केजरीवाल की दोनों दलीलों का विरोध किया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी को ‘इंश्योरेंस अरेस्ट’ कहना गलत है. केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी और उनके पास उन्हें हिरासत में लेने के लिए कोई सामग्री नहीं थी और घटनाओं के अनुक्रम से यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें जेल में ही रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि दुर्भाग्यवश यह रिहाई रोकने के लिए की गई गिरफ्तारी (इंश्योरेंस अरेस्ट) है. मेरे पास (ईडी के मामलों में) बहुत ही सख्त प्रावधानों में प्रभावी रिहाई के तीन आदेश हैं…इन आदेशों से पता चलता है कि व्यक्ति रिहाई के लिए अधिकृत है. उसे रिहा किया जाना चाहिए लेकिन उसकी रिहाई न हो यह सुनिश्चित करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है.
आतंकवादी नहीं केजरीवाल: सिंघवी की दलील
सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ‘आतंकवादी नहीं’ बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं. उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के तहत नहीं हुई है और मुख्यमंत्री होने के नाते वह जमानत के हकदार हैं. उन्होंने दलील दी कि यह एक दुर्लभतम मामला है. वह (केजरीवाल) पहले से ही ईडी मामले में हिरासत में हैं और सीबीआई पिछले एक साल से कुछ नहीं कर रही है और फिर अचानक उन्हें गिरफ्तार कर लेती है. उन्होंने दलील दी कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि वह किसी भी तरह हिरासत में रहें.
सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के वीआईपी दर्जे ने उनकी स्थिति आम आदमी से भी बदतर बना दी है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रक्त शर्करा के स्तर में उतार-चढ़ाव हो रहा है. उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के मामले का भी जिक्र किया और कहा कि यह (केजरीवाल की गिरफ्तारी) एक गैर-आवश्यक गिरफ्तारी है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. सिंघवी ने कहा कि हम सभी ने हाल में अखबारों में पढ़ा कि एक के बाद एक कई मामलों में खान को रिहा कर दिया गया, लेकिन जिस दिन वह जेल से बाहर आये, उन्हें किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. अब वे (पाकिस्तानी अधिकारी) उनके खिलाफ एक बड़ा मामला दर्ज करना चाहते हैं. मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में भी ऐसी ही चीजें हों.
Tags: Abhishek Manu Singhvi, Arvind kejriwal, Delhi liquor scamFIRST PUBLISHED : July 18, 2024, 21:21 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed