दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक की मुश्किले बढ़ गई हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी अस्मा बेगम को एक मामले में नोटिस जारी किया है।
दरअसल दंपति के खिलाफ एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल को धमकाने और हमला करने का आरोप है।
जिसपर पीड़ित की अपील मंजूर करते हुए हाई कोर्ट मे नोटिस जारी किया है.
दरअसल मामला 2009 का है। जिसपर स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी को दोषी ठहराते हुए प्रोबेशन पर छोड़ दिया था।
मामले में पीड़ित प्रिंसिपल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
जिसपर कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
सीलमपुर से आप विधायक अब्दुल रहमान के खिलाफ ये मामला 4 फरवरी 2009 का है।
5 फरवरी 2009 को विधायक के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले साल फैसला सुनाते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष विधायक और उनकी पत्नी पर लगे इल्जाम साबित करने में कामयाब हुआ है।
कोर्ट ने मामले में विधायक को IPC की धारा 353/506 और 34 के आधार पर दोषी माना. विधायक की पत्नी अस्मा पर धारा 332 के तहत आरोप सिद्ध हुए थे।
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Tags: AAP, DELHI HIGH COURTFIRST PUBLISHED : April 29, 2024, 16:32 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed