मंदिर का पैस बैंक कारोबार के लिए नहींCJI सूर्यकांत ने किसे लगाई फटकार
CJI Suryakant News in Hindi: CJI सूर्यकांत ने कहा कि मंदिर का पैसा देवता की संपत्ति है और इसे सहकारी बैंकों को बचाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. CJI ने बैंकों को फटकारते हुए कहा कि मंदिर की FD राशि सुरक्षित राष्ट्रीयकृत बैंकों में जानी चाहिए. केरल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी गई और बैंकों को रकम लौटाने के निर्देश बरकरार रखे गए. इस खबर में पढ़ें पूरा केस.