CJI चंद्रचूड़ का आदेश रुकवाने AAP पहुंची SC अभिषेक सिंघवी की दलील पर राहत
CJI चंद्रचूड़ का आदेश रुकवाने AAP पहुंची SC अभिषेक सिंघवी की दलील पर राहत
Aam Aadmi Party News: तमाम तरह की दुश्वारियों के बीच जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. AAP को सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने राहत दी है.
नई दिल्ली. शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी (AAP) के कई शीर्ष नेता कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में जेल में बंद हैं. मनीष सिसोदिया पहले से जेल में हैं तो पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह फिलहाल जमानत पर हैं. इन सबके बीच आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने AAP को ऑफिस खाली करने के लिए और वक्त दे दिया है. शीर्ष अदालत की वेकेशन पीठ ने AAP को मौजूदा ऑफिस खाली करने के लिए 10 अगस्त तक का समय दे दिया है. आम आदमी पार्टी का ऑफिस जहां है, वह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित है. उस जमीन पर राउज एवेन्यू कोर्ट का विस्तार किया जाना है. AAP का ऑफिस होने की वजह से कोर्ट का काम रुका हुआ है.
दरअसल, मार्च में CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने AAP के ऑफिस को लेकर बड़ा फैसला दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि आम आदमी पार्टी ने साल 2015 से गैरकानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा कर रखा है. यह लैंड मूल रूप से दिल्ली हाईकोर्ट को अलॉट किया गया है. लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोर्ट ने AAP को 15 जून 2024 तक का समय दिया था, ताकि पार्टी हाईकोर्ट के लिए आवंटित परिसर को आराम से खाली कर दे. साथ ही कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को नई जमीन के लिए लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस से संपर्क करने का निर्देश दिया था. साथ ही लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस को 4 सप्ताह के अंदर AAP को इसके बारे में अवगत या सूचित करने का निर्देश दिया गया था. इस पीठ में सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे.
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अभिषेक मनु सिंघवी के अनुरोध को माना
CJI चंद्रचूड़ की पीठ के निर्देश के बाद AAP ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के समक्ष गुहार लगाई थी. आम आदमी पार्टी की ओर से कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने वेकेशन बेंच से राहत देने का अनुरोध किया. सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का पक्ष रख रहे सिंघवी ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ से और वक्त देने की मांग की. पीठ ने उनकी दलील को स्वीकार करते हुए आम आदमी पार्टी को 10 अगस्त तक का वक्त दे दिया. इससे पहले के आदेश में कोर्ट ने जमीन खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया था.
दिल्ली हाईकोर्ट का पक्ष
मलिक मजहर सुल्तान बनाम भारत संघ के इस मामले में सीनियर एडवोकेट के. परमेश्वर सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के समक्ष पेश हुए थे. के. परमेश्वर ने कोर्ट को बताया कि लैंड हैंडओवर करने में देरी के चलते हाईकोर्ट के विस्तार की प्लानिंग बुरी तरह से प्रभावित हुई है. 90 कोर्ट रूम की कमी है, लेकिन हाईकोर्ट को जमीन न मिलने की वजह से अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ को बताया कि कोर्ट रूम बनाना काफी जरूरी है. पर्याप्त संख्या में कोर्ट रूम न होने की वजह से हमें किराये पर कमरा लेना पड़ सकता है. हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 10 अगस्त 2024 तक हर हाल में दिल्ली हाईकोर्ट को साल 2020 में अलॉट जमीन खाली करने का निर्देश दिया है.
Tags: Abhishek Manu Singhvi, Justice DY Chandrachud, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : June 12, 2024, 15:49 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed