ज्वाइनिंग से पहले बदले नियमCJI के पास पहुंचा मामला सरकार की यूं बजाई बैंड
ज्वाइनिंग से पहले बदले नियमCJI के पास पहुंचा मामला सरकार की यूं बजाई बैंड
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सरकारी नौकरी के बीच में नियम बदले जाने को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया.
नई दिल्ली. क्या सरकारी नौकरी के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम बीच में बदले जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान बेंच ने गुरुवार को साफ कर दिया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते हैं. सार्वजनिक सेवा में भर्ती के मुद्दे यह अहम फैसला सामने आया है. राज्य सरकारें कई मौकों पर प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम बदल देती थी. सरकारी नौकरी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं हो सकता.
Tags: DY Chandrachud, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : November 7, 2024, 12:12 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed