पंजाब में माइनिंग पॉलिसी के संशोधन को मंजूरी ढुलाई दर खुद तय करेगी मान सरकार
पंजाब में माइनिंग पॉलिसी के संशोधन को मंजूरी ढुलाई दर खुद तय करेगी मान सरकार
Punjab News: पंजाब सरकार ने रेत और बजरी के लिए माइनिंग पॉलिसी-2021 को मंजूरी दे दी है. सरकार ने दावा किया है कि इसके साथ जहां एक ओर उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा.
हाइलाइट्सपंजाब सरकार ने रेत और बजरी के लिए माइनिंग पॉलिसी-2021 को मंजूरी दीगैर-कानूनी माइनिंग रोकने के लिए क्रशरों को पांच हेक्टेयर माइनिंग साइट अलॉट होगीनए नीति में सरकार ने क्रशरों पर सीसीटीवी के अलावा वजन ब्रिज लगाना अनिवार्य किया
चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने रेत और बजरी के लिए माइनिंग पॉलिसी-2021 को मंजूरी दे दी है. सरकार ने दावा किया है कि इसके साथ जहां एक ओर उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा. इस नीति के अनुसार 2.40 रुपए प्रति घन फुट की रॉयल्टी को पहले जितना ही रखा जाएगा. सूचना प्रौद्योगिकी और वजन ब्रिज हैड के अधीन राजस्व, जो 10 पैसे प्रति घन फुट है, भी राज्य के खजाने में जमा होगा, जबकि मौजूदा समय में यह ठेकेदार के पास ही रहता था.
विभाग, वजन ब्रिज पर ठेकेदार द्वारा उठाए गए बिलों की अदायगी समझौते की शर्तों के मुताबिक करेगा. इससे विभाग को वजन ब्रिज के समूचे कामों को कम्प्यूटराइज करने में सुविधा मिलेगी और इससे गैर- कानूनी माइनिंग का दायरा और घटेगा. उपभोक्ताओं पर बड़ा बोझ ढुलाई का पड़ने के कारण विभाग ट्रांसपोर्टरों और उपभोक्ताओं को आपस में जोड़ने के लिए मोबाइल ऐप तैयार करेगा और ढुलाई की दरें विभाग द्वारा तय की जाएंगी.
मौजूदा समय में लागू के-2 पर्मिट की जगह बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने वाली अथॉरिटी द्वारा जिन स्थानों पर बेसमैंट का निर्माण प्रस्तावित है, के लिए पांच रुपए प्रति वर्ग फुट का सरचार्ज वसूला जाएगा. यह पैसा स्थानीय संस्थाओं/टाऊन प्लानिंग अथॉरिटी द्वारा एकत्रित किया जाएगा और इसको विभाग के सम्बन्धित हैड में जमा करवाया जाएगा. यह सरचार्ज किसी भी आकार के रिहायशी घरों या किसी अन्य पांच सौ वर्ग गज तक के प्लॉट के आकार पर प्रस्तावित इमारत के लिए लागू नहीं होगा. इसके अलावा ईंट भठ्ठों को छोडक़र व्यापारिक ढांचे के प्रोजेक्टों के निर्माण के लिए प्रयोग के लिए साधारण मिट्टी की रॉयलिटी दर 10 रुपए प्रति टन रखी गई है.
नई नीति के मुताबिक गैर-कानूनी माइनिंग रोकने के लिए क्रशरों को पांच हेक्टेयर या पांच हेक्टेयर के गुणांक से माइनिंग साइट अलॉट की जाएगी, परन्तु हरेक क्रशर के लिए यह अनिवार्य नहीं किया गया कि वह जरूरी तौर पर इन साइटों को लें, राज्य के खजाने में तकरीबन 225 करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ाने के लिए क्रशर से निकलने वाले माल पर एक रुपए प्रति घन फुट की दर से पर्यावरण फंड लगाया गया है. गैर-कानूनी माइनिंग पर रोक लगाने के लिए माइनिंग साइट के साथ-साथ क्रशरों पर सी.सी.टी.वी. कैमरों के अलावा वजन ब्रिज लगाना अनिवार्य किया गया है.
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Tags: Bhagwant Mann, Punjab newsFIRST PUBLISHED : August 12, 2022, 14:45 IST