सेक्स वर्करों को आधार वोटर आईडी कार्ड की मांग: राज्य सरकारों से जवाब न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज
सेक्स वर्करों को आधार वोटर आईडी कार्ड की मांग: राज्य सरकारों से जवाब न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज
सेक्स वर्करों के लिए आधार और वोटर आईडी कार्ड बनाने की मांग के मामले में राज्य सरकारों की तरफ से समय से जवाब न दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है.
हाइलाइट्ससेक्स वर्करों के लिए आधार और वोटर आईडी कार्ड बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देशराज्य सरकारों की तरफ से समय से जवाब न दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई हैअभी तक केवल पश्चिम बंगाल ने एफिडेविट दाखिल किया
नई दिल्ली. सेक्स वर्करों के लिए आधार और वोटर आईडी कार्ड बनाने की मांग के मामले में राज्य सरकारों की तरफ से समय से जवाब न दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सेक्स वर्करों को सम्मान के साथ जीने को हक का सवाल उठाया गया है. इसके बारे में वकील आनंद ग्रोवर ने कोर्ट को जानकारी दी कि अभी तक केवल पश्चिम बंगाल ने एफिडेविट दाखिल किया है.
दरअसल 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्करों के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए कुछ दिशा-निर्देश सरकारों को दिए थे. इस मामले पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए गए थे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से विधेयक की मौजूदा स्थिति पूछी है. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार या तो दो हफ्ते के अंदर विधेयक की कॉपी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2011 में बनाए गए पैनल के साथ साझा करे, नहीं तो हम कैबिनेट सेक्रेटरी को कोर्ट में तलब कर लेंगे.
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Tags: Aadhar card, Voter ID CardFIRST PUBLISHED : September 02, 2022, 12:50 IST