ममता सरकार के बुलडोजर पर किसने लगाया ब्रेक NGT से है डायरेक्ट कनेक्शन
ममता सरकार के बुलडोजर पर किसने लगाया ब्रेक NGT से है डायरेक्ट कनेक्शन
Kolkata News: पश्चिम बंगाल में अवैध निर्माण हटाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया था. स्थानीय प्रशासन ने इसपर अमल भी शुरू किया, लेकिन अब उसपर कोलकाता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
कोलकाता. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के बुलडोजर पर ब्रेक लग गया है. कलकत्ता हईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के तटवर्ती इलाके रिसॉर्ट सिटी मंदारमणि में कथित अवैध निर्माण को गिराने पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता मंदारमणि होटलियर्स एसोसिएशन ने कहा कि पश्चिम बंगाल कोस्टल रीजन मैनेजमेंट अथॉरिटी (डब्ल्यूबीसीजेडएमए) के अध्यक्ष और पूर्व मेदिनीपुर के जिला मजिस्ट्रेट की और से 11 नवंबर को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के मई 2022 के आदेश के अनुसार मंदारमणि में होटल, रिसॉर्ट और होमस्टे की ओर से 20 नवंबर तक अवैध निर्माण को ध्वस्त करने और साफ करने के लिए कहा गया था.
बंगाल की खाड़ी के तट पर मंदारमणि के समुद्र तट के पास कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पर अंतरिम रोक लगाते हुए जस्टिस अमृता सिन्हा ने निर्देश दिया कि 11 नवंबर का नोटिस 13 दिसंबर तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी नहीं होगा. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि पश्चिम बंगाल के संबंध में कोस्टल रेगुलेटरी जोन (सीआरजेड) अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है. इसके मद्देनजर इसकी पहचान नहीं की जा सकती. याचिकाकर्ता ने डेमोलिशन आदेश को चुनौती देते हुए यह भी दावा किया कि यह आदेश कानून के प्रावधानों से परे है और इसलिए इसके अनुपालन में कोई कदम नहीं उठाया जा सकता.
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा?
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की अभी विस्तार से सुनवाई होनी है और पक्षों को अपने-अपने तर्कों के समर्थन में दलीलें पेश करनी हैं. यह मानते हुए कि मंदारमणि में निर्माण को तत्काल ध्वस्त किये जाने का खतरा है, जस्टिस सिन्हा ने कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त किये जाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी. अदालत ने प्रतिवादी केंद्र और अन्य को निर्देश दिया कि वे याचिका के संबंध में 4 दिसंबर तक रिपोर्ट दाखिल करें और उनका जवाब यदि कोई हो तो स्पष्ट करें. इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 10 दिसंबर 2024 तय कर दी.
Tags: Calcutta high court, Mamata banerjee, National NewsFIRST PUBLISHED : November 22, 2024, 19:45 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed