अवमानना मामले में डीजीपी अन्य के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश

Calcutta High Court, west Bengal: अदालत ने कहा कि कथित अवमानना ​​करने वालों ने महाधिवक्ता द्वारा दिए गए आश्वासन के विपरीत, जिसे 5 जनवरी के उसके आदेश में दर्ज किया गया था, अधिकारी को गांव में जाने से रोका था.

अवमानना मामले में डीजीपी अन्य के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अवमानना के एक मामले में पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मनोज मालवीय और अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि मालवीय और अन्य को विपक्ष के नेता शुभेंदू अधिकारी को पश्चिम मेदिनीपुर के नेताई गांव जाने की अनुमति देने के उसके निर्देश के कथित उल्लंघन को लेकर कारण बताने को कहा जाए. उनका दौरा जिले में 7 जनवरी 2011 को तत्कालीन सत्तारूढ़ माकपा के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर नौ व्यक्तियों की हत्या की बरसी पर होना था. अदालत ने कहा कि कथित अवमानना ​​करने वालों ने महाधिवक्ता द्वारा दिए गए आश्वासन के विपरीत, जिसे 5 जनवरी के उसके आदेश में दर्ज किया गया था, अधिकारी को गांव में जाने से रोका था. न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने आदेश दिया कि अवमानना ​​मामले में डीजीपी और अन्य को 5 जनवरी, 2022 के अदालत के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने का कारण बताने का निर्देश दिया जाए. उन्होंने डीजीपी और अन्य को निर्देश दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष कारण बताने के लिए उपस्थित हों. शुभेंदू अधिकारी ने डीजीपी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना अर्जी दायर करके दावा किया था कि अदालत के आदेश के बावजूद उन्हें उस दिन नेताई का दौरा नहीं करने दिया गया था. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Calcutta high court, West bengalFIRST PUBLISHED : June 30, 2022, 22:48 IST