Breaking : यूट्यूबर सवुक्कू शंकर को छह महीने कैद की सजा Contempt Of Court मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
Breaking : यूट्यूबर सवुक्कू शंकर को छह महीने कैद की सजा Contempt Of Court मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने यूट्यूबर सावुक्कू शंकर को उच्च न्यायपालिका के खिलाफ उनकी कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है
हाइलाइट्सकोर्ट की अवमानना के मामले में यूट्यूबर शंकर को 6 माह की जेल. यूट्यूबर ने न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार का आरोप का आरोप लगाया था.
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने यूट्यूबर सावुक्कू शंकर को उच्च न्यायपालिका के खिलाफ उनकी कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है. न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति बी पुगलेंथी की पीठ ने आदेश पर रोक लगाने या शंकर की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया.
शंकर ने अपने यूट्यूब चैनल ‘रेडपिक्स‘ पर सार्वजनिक रूप से कहा था कि “पूरी न्यायपालिका भ्रष्टाचार से ग्रस्त है.” इस पर मदुरै पीठ ने उन पर अवमानना के मामले में संज्ञान लिया था. 22 जुलाई को मदुरै पीठ ने उनके खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की. पुनः अदालत ने 4 अगस्त को मद्रास हाई कोर्ट ने दूसरा नोटिस जारी करते हुए शंकर से पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए.
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Tags: Jail, YouTubersFIRST PUBLISHED : September 15, 2022, 19:47 IST