जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के नियम बदले 2 साल से ज्यादा देरी पर अब जज की मंजूरी जरूरी लोकसभा में बिल पास
जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के नियम बदले 2 साल से ज्यादा देरी पर अब जज की मंजूरी जरूरी लोकसभा में बिल पास
Births and Deaths (Amendment) Bill: जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है. नए नियम के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन दो साल से ज्यादा देर से कराया जाता है तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा. सरकार का कहना है कि इससे फर्जी प्रमाणपत्र और गलत रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी. वहीं एक साल से दो साल तक की देरी वाले मामलों में प्रशासनिक मंजूरी की व्यवस्था जारी रहेगी.