माता वैष्‍णो देवी के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर कटरा में बदला नियम

Mata Vaishno Devi Katra News: माता वैष्‍णो देवी का दर्शन करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है. कटरा के स्‍थानीय प्रशासन ने कुछ नियमों में परिवर्तन किया है. इसका उल्‍लंघन करने वाले श्रद्धालु कानूनी पचरे में फंस सकते हैं.

माता वैष्‍णो देवी के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर कटरा में बदला नियम
जम्‍मू. जम्मू प्रशासन ने कटरा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उन्हें रखने तथा उनके सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है. कटरा में माता वैष्णो देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है. माता रानी का दर्शन करने के लिए हर महीने हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहां आते हैं. रियासी के जिलाधिकारी विशेष महाजन ने बताया कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य उस धार्मिक स्थान की पवित्रता बनाए रखना है, जहां हर साल लाखों तीर्थयात्री आते हैं. जम्‍मू प्रशासन ने कटरा और आसपास के इलाकों में मांस और शराब की बिक्री करने, उन्हें रखने और उनका सेवन करने पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है. डीएम महाजन ने बताया कि धारा 144 के तहत हमने नुमाई और पंथाल चेक पोस्ट से लेकर तारा कोर्ट से होते हुए भवन तक के क्षेत्र में सिगरेट, गुटखा और अन्य प्रकार के तंबाकू के भंडारण, बिक्री और उनका सेवन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है. उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध शराब और मांस की बिक्री तथा खपत पर मौजूदा प्रतिबंध का विस्तार है. महाजन ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य कटरा आधार शिविर, यात्रा मार्ग और पूरे क्षेत्र को तंबाकू मुक्त रखना है. कटरा में जहां से शुरू होती है माता वैष्णो देवी की चढ़ाई, वहां क्यों गुस्से में लोग? बिना प्रसाद लौटे भक्त कटरा में रोजना आते हैं 40 हजार तीर्थयात्री कटरा में प्रतिदिन लगभग 30,000 से 40,000 तीर्थयात्री आते हैं. नवरात्र के समय तो यह संख्‍या लाखों में पहुंच जाती है. श्रद्धालुओं की भावनाओं का ख्‍याल रखते हुए कटरा में मांस और शराब की बिक्री पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया था. अब तंबाकू उत्‍पादों की खरीद-बिक्री और सेवन को भी प्रतिबंध‍ित कर दिया गया है. UP-तेलंगाना में भी बैन इससे पहले यूपी सरकार ने पान मसाला और तंबाकू खाने के शौकीनों को बड़ा झटका दिया था. सरकार ने एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी. यह रोक 1 जून से लागू भी हो गई है. तेलंगाना सरकार ने तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया. रेवंत रेड्डी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि एक साल तक के लिए तंबाकू उत्पादों के बिक्री, भंडारण, वितरण पर प्रतिबंध रहेगा. यह बैन 24 मई 2024 से प्रभावी हुआ है. Tags: Jammu News, Katra, Mata Vaishno DeviFIRST PUBLISHED : June 2, 2024, 12:59 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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