CM केजरीवाल 51 दिनों तक जेल में रहे अब 21 दिन रहेंगे आजाद कब करना है सरेंडर

Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई. ईडी की गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आएंगे और लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार-प्रसार करेंगे.

CM केजरीवाल 51 दिनों तक जेल में रहे अब 21 दिन रहेंगे आजाद कब करना है सरेंडर
नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई. ईडी की गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आएंगे और लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार-प्रसार करेंगे. अरविंद केजरीवाल करीब 51 दिन बाद जेल से बाहर आ रहे हैं. हालांकि, वह केवल 21 दिनों तक ही खुली हवा में सांस ले पाएंगे, क्योंकि उन्हें लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले सरेंडर करना होगा. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने यह फैसला सुनाया. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत तो दे दी है, मगर साफ-साफ कह दिया है कि उन्हें 2 जून को ही सरेंडर करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 2 जून तक जमानत दी है. ऐसे में अरविंद केजरीवाल आज ही तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे. दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को अरेस्ट किया था, तब से ही वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं. 2 जून तक अरविंद केजरीवाल को मोहलत अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अभी से लेकर आखिरी चरण की वोटिंग तक चुनाव प्रचार करने की मोहलत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए. उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी. अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हालांकि, 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे. अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दिल्ली शराब घोटाला केस में मिली जमानत, जेल से आएंगे बाहर कोर्ट के फैसले के बाद अब क्या होगा अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ट्रायल कोर्ट में भेजा जाएगा. फिर ट्रायल कोर्ट से रिलीज आर्डर तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजा जाएगा. इसके बाद अरविंद केजरीवाल को रिलीज किया जाएगा. तिहाड़ जेल में रोजाना जितने भी रिलीज आर्डर आते हैं, उसका निपटारा जेल में लगभग 1 घंटे में हो जाता है. ऐसे में पूरी उम्मीद है कि आज ही अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने रख लिया था फैसला सुरक्षित सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आज की सुनवाई में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के हलफनामा दायर करने पर सवाल उठाया. बता दें कि इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह दिल्ली के सीएम हैं और यह असाधारण समय है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने के मुद्दे पर आदेश सुरक्षित रख लिया था. दो न्यायाधीशों की यह पीठ केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने पर आदेश सुनाए बिना उठ गई थी. हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को ठहराया था वैध बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने नौ अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था और कहा था कि बार-बार समन जारी करने और केजरीवाल के जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास ‘बहुत ही मामूली विकल्प’ बचा था. यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है. यह नीति अब समाप्त कर दी गई है. इसी मामले में मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हुए हैं. Tags: Arvind kejriwal, Delhi liquor scam, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : May 10, 2024, 14:36 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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