अगर आप भी गाय पालकर करना चाहते है दूध का व्यापारऐसे करे आवेदन मिलेगा 40% अनुदान
अगर आप भी गाय पालकर करना चाहते है दूध का व्यापारऐसे करे आवेदन मिलेगा 40% अनुदान
चित्रकूटधाम मण्डल के वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक सुशील कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि चित्रकूट जनपद में लागू मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया, स्थलीय सत्यापन, धनराशि स्वीकृत किये जानें की प्रकिया जिले में चल रही है.
विकाश कुमार/ चित्रकूट : चित्रकूट में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार अब गाय पालने के लिए अनुदान दे रही है.अगर आप भी गाय पालकर उसका दूध बाजारों में बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं. तो आप मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के तहत जिले के पशु चिकित्सा ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकते हैं. जिसमें आवेदन के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक मांगी गई है. इसके साथ साथ कुछ जरूरी दस्तावेजों को जमाकर आप इसका आवेदन कर सकते हैं.
वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक ने दी जानकारी
चित्रकूटधाम मण्डल के वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक सुशील कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि चित्रकूट जनपद में लागू मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया, स्थलीय सत्यापन, धनराशि स्वीकृत किये जानें की प्रकिया जिले में चल रही है. जिसमें आवेदन के लिए आवेदक जनपद का निवासी हो, आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो. दुग्ध उत्पादक, पशुपालक के पास पशुओं के रखने के लिए पर्याप्त स्थान शेड उपलब्ध हों. दुग्ध उत्पादक/पशुपालक के पास पहले से ही 2 गायों से अधिक स्वदेशी उन्नत नस्ल की गिर, साहीवाल, हरियाणा, थारपारकर एवं संकर प्रजाति की एक गाय नहीं होनी चाहिए.
यह दस्तावेज होंगे जरूरी
उन्होंने आगे की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन करने के लिए आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, इस आशय का नोटरी शपथ पत्र कि पहले से 2 से अधिक स्वदेशी उन्नत नस्ल की गाय अथवा संकर प्रजाति की एक गाय का पालन नहीं किया जा रहा है तथा पशुपालन के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है. योजना के अन्तर्गत चयन के लिए आवेदक अपना आवेदन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर आवेदन कर सकता है.
चयन के बाद यह होगी पूरी प्रक्रिया
लाभार्थी के चयन उपरान्त अनुदान के लिये निर्धारित 6 मदों में क्रमशः भारतीय नस्ल की दो गाय हरियाणा, साहीवाल, थारपारकर एवं गिर की खरीद की रसीद, ट्रांजिट बीमा की रसीद, भाड़े की रसीद, 3 वर्षों के लिए बीमा की रसीद, चारा काटने की मशीन की खरीद रसीद, गायों के रख-रखाव के लिए पशु शेड निर्माण पर व्यय के बिल वाउचर पुनः आवेदन के साथ सलंग्न कर फार्म मुख्य विकास अधिकारी विकास भवन भूतल में स्थित कार्यालय अथवा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय में जमा किये जाएंगे. इसके साथ ही दो गायों की स्थापित की जाने वाली ईकाई की अधिकतम लागत दो लाख रुपए होगी. योजना के अन्तर्गत अनुदान की धनराशि पर 40 प्रतिशत अधिकतम धनराशि 80 हजार रुपए देय होगी.
Tags: Hindi news, Local18FIRST PUBLISHED : September 11, 2024, 13:46 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed