दान सिंह हत्याकांड में आया फैसला जानें कोर्ट ने 5 अभियुक्तों को क्या सजा दी

Bharatpur News: भरतपुर में सात साल पहले राजनीतिक रंजिश के कारण हुए दान सिंह हत्याकांड में पांच अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जानें क्या है यह पूरा मामला.

दान सिंह हत्याकांड में आया फैसला जानें कोर्ट ने 5 अभियुक्तों को क्या सजा दी
दीपक पुरी. भरतपुर. भरतपुर के बहुचर्चित दान सिंह हत्याकांड में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-02 ने एक महिला समेत पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों ने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष और उनके बेटे पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी. इसमें ब्लॉक अध्यक्ष की मौत हो गई थी. उसके बेटे को बचा लिया गया था. कोर्ट ने 7 साल बाद इस हत्याकांड पर फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. लोक अभियोजक भगत सिंह सुरौता ने बताया कि साबोरा के रहने वाले दान सिंह सरपंच की रतन सिंह से रंजिश चल रही थी. इस पर रतन सिंह ने 11 सितंबर 2017 दान सिंह की हत्या करवा दी थी. घटना के दिन दान सिंह साबोरा गांव से अपने भरतपुर के सिविल लाइन स्थित घर आ रहा था. उसके साथ उसका बेटा भी था. वे दोनों जैसे ही घर पहुंचे तो वहां चार पांच लोग बाइक पर आये. उन्होंने आते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी. सात आरोपियों के खिलाफ पेश किया गया था कोर्ट में चालान इस घटना में दान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी और उनके बेटे के सिर में गोली लग गई थी. लेकिन समय रहते इलाज मिल जाने से वह बच गया. पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी रतन सिंह दान सिंह राजनैतिक दुश्मनी रखता था. उसने दान सिंह की हत्या करवाने के लिए शूटर हायर किए थे. पुलिस ने मामले की जांच कर 7 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया. यह मामला जब कोर्ट में मामला चल रहा था इस दौरान रतन सिंह की 2020 में जेल में ही मौत हो गई. इस केस में रतन सिंह के भाई लाल सिंह की पत्नी गुड्डी जमानत पर थी. इन पांच अभियुक्तों को सुनाई गई है सजा कोर्ट ने गुरुवार को इस पर फैसला सुनाते हुए तीन शूटर्स समेत पांच अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इनमें शूटर प्रह्लाद, रविंद्र निवासी एलवारा और साकिर निवासी चौकी बांगर शामिल है। ये तीनों कोसी थाना इलाके के रहने वाले हैं। इनके अलावा रतन सिंह के बेटे अनेक सिंह और उसकी पत्नी ओमवती को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 7 साल बाद ADJ कोर्ट के न्यायाधीश सीताराम मीणा ने इस पर फैसला सुनाया है. Tags: Big news, Murder caseFIRST PUBLISHED : November 29, 2024, 07:21 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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