अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे पंजाब के जनसंपर्क मंत्री अमन अरोड़ा जानिए क्या है मामला
अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे पंजाब के जनसंपर्क मंत्री अमन अरोड़ा जानिए क्या है मामला
चंडीगढ़ पुलिस ने 10 जनवरी, 2020 को एमएलए हॉस्टल के सामने आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पुलिस पर पथराव करने के आरोप में सीएम भगवंत मान , हरपाल सिंह चीमा और अमन अरोड़ा सहित आप के 10 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
हाइलाइट्सपुलिस ने आरोप लगाया था कि आप कार्यकर्ताओं ने नेताओं के उकसावे पर पुलिस पर पथराव किया था.मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कुछ अन्य नेताओं को पहले ही अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी थी.
(एस. सिंह)
चंडीगढ़. पंजाब में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा करीब दो साल पहले पुलिस पर पथराव करने के मामले में आप नेता और पंजाब के सूचना और जनसंपर्क मंत्री अमन अरोड़ा और विधायक सरबजीत कौर मनुके ने वकील हरिंदर कुमार और दविंदर कुमार के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है. चंडीगढ़ पुलिस ने 10 जनवरी, 2020 को एमएलए हॉस्टल के सामने आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पुलिस पर पथराव करने के आरोप में सीएम भगवंत मान , हरपाल सिंह चीमा और अमन अरोड़ा सहित आप के 10 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
पुलिस ने आरोप लगाया था कि आप कार्यकर्ताओं ने नेताओं के उकसावे पर पुलिस पर पथराव किया था जब उन्हें विधायक छात्रावास के पास रोका गया था. नेता पंजाब के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास की ओर मार्च कर रहे थे, जब उन्हें इलाके में धारा 144 लागू होने के कारण रोक दिया गया था. महिला कांस्टेबल के बयान पर मामला दर्ज किया गया है. जिसमें आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया लेकिन उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया था. हमले में शिकायतकर्ता और तीन अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.
बिना जांच के हुआ था मामला दर्ज
पुलिस ने धारा 353 , 332 , 147 और 149 के तहत मामला दर्ज किया था. वकील ने कहा कि प्राथमिकी में आरोप झूठे हैं और उनके मुवक्किलों को मामले में झूठा फंसाया गया है. राजनीतिक बदले की भावना से मामला दर्ज किया गया है. वकील ने कहा कि मामला दर्ज करने से पहले कोई उचित जांच नहीं की गई थी और तथ्यों की भी पुष्टि नहीं की गई थी. इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान, मास्टर बलदेव सिंह और आप के कुछ अन्य नेताओं को पहले ही अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी थी. वकील ने कहा कि उक्त दोनों नेताओं को भी मामले में अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए.
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Tags: Bhagwant Mann, PunjabFIRST PUBLISHED : July 19, 2022, 13:14 IST