अमित शाह डीप फेक वीडियो केस में कोर्ट ने किसे दी जमानत रखी ये 5 शर्त
अमित शाह डीप फेक वीडियो केस में कोर्ट ने किसे दी जमानत रखी ये 5 शर्त
गृह मंत्री अमित शाह का एक डीप फेक वीडियो लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही सामने आया था, जिसमें उन्हें आरक्षण के खिलाफ बोलते हुए सुना जा सकता है. इस फर्जी वीउियो के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी.
नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डीपफेक एडिटेड वीडियो मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को अरुण कुमार रेड्डी को जमानत प्रदान कर दी है. उन्हें 50,000 के बेल बांड और इतनी ही राशि के एक श्योरिटी के साथ जमानत दे दी. जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी से आगे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी से कोई और जब्ती नहीं की जानी है और आरोपी का मोबाइल फोन पहले ही जब्त कर लिया गया है.
जमानत की शर्तों में कोर्ट ने कहा कि जब भी जरूरत होगी आरोपी जांच में शामिल होगा. आरोपी को अपना मोबाइल फोन नंबर SHO को देना होगा, जिसे हर समय चालू रखा जाएगा, ताकि उससे संपर्क किया जा सके. कोर्ट ने कहा कि आरोपी न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा. कोर्ट ने कहा कि आरोपी मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी नहीं देगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके.
कोर्ट ने कहा कि आरोपी उस तरह के अपराध में दोबारा शामिल नहीं होगा या ऐसा अपराध नहीं करेगा!
Tags: 2024 Loksabha Election, Amit shah, Loksabha Election 2024FIRST PUBLISHED : May 13, 2024, 18:31 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed