धनंजय सिंह को HC से मिली फौरी राहत जमानत अर्जी मंजूर सजा पर रोक से इंकार

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात साल की सजा पर रोक लगाने से इंकार किया है. हालांकि कोर्ट ने धनंजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. सजा पर रोक नहीं लगाने से धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. कोर्ट ने क्रिमिनल अपील पर बहस पूरी होने के बाद 25 अप्रैल को फैसला सुरक्षित किया था.

धनंजय सिंह को HC से मिली फौरी राहत जमानत अर्जी मंजूर सजा पर रोक से इंकार
प्रयागराज. जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात साल की सजा पर रोक लगाने से इंकार किया है. हालांकि कोर्ट ने धनंजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. सजा पर रोक नहीं लगाने से धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. कोर्ट ने क्रिमिनल अपील पर बहस पूरी होने के बाद 25 अप्रैल को फैसला सुरक्षित किया था. धनंजय सिंह ने जौनपुर की स्पेशल कोर्ट से मिली 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में पिछले महीने क्रिमिनल अपील दाखिल की थी. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया. अपहरण के एक मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट जौनपुर ने धनंजय सिंह को 6 मार्च को 7 साल की सजा सुनाई थी. धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. धनंजय ने पत्नी को बीएसपी से दिलाया टिकट सजा पर रोक लगाए जाने और अंतिम फैसला आने तक जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई थी. हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान धनंजय के वकीलों ने कहा था कि उनका मुवक्किल सियासी साजिश का शिकार हुआ है. पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा पाने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है. धनंजय ने फिलहाल जौनपुर सीट पर अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी को बीएसपी से टिकट दिलाया है. धनंजय सिंह के वकील एसपी सिंह का कहना है कि सजा पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. . Tags: Dhananjay Singh, Prayagraj News, UP newsFIRST PUBLISHED : April 27, 2024, 12:33 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed