अजीत भारती हो सकते हैं अरेस्ट याचिका खारिज कर हाईकोर्ट बोला- पहली नजर में SC/ST एक्ट का केस बनता है
Ajeet Bharti anticipatory bail Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध बनता है. अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में अग्रिम जमानत देने पर वैधानिक रोक होती है, जिसके चलते याचिका खारिज कर दी गई.