सिसोदिया के बाद केजरीवाल अभिषेक सिंघवी SC में हुए पेश कहा- जज साहब
सिसोदिया के बाद केजरीवाल अभिषेक सिंघवी SC में हुए पेश कहा- जज साहब
Abhishek Manu Singhvi argument: दिल्ली शराब घोटाला केस में अब अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के 5 अगस्त के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी. सिंघवी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा.
नई दिल्ली: मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद अब अरविंद केजरीवाल को भी उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है. दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में हैं. वह भी सिसोदिया की तरह सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने की उम्मीद में हैं. यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के 5 अगस्त के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी. सोमवार को सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का दरवाजा खटखटाया. सीजेआई चंद्रचूड़ ने सिंघवी से रजिस्ट्री को एक ईमेल भेजने को कहा. सीजेआई चंद्रचूड़ ने अभिषेक सिंघवी से कहा, ‘ आप पहले एक ईमेल भेजें, मैं इसको देखूंगा.’
सिसोदिया को जमानत दिला चुके हैं सिंघवी
बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी ने ही मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली शराब घोटाला केस में जमानत दिलाई है. सीबीआई और ईडी दोनों मामल में सिंघवी ने अदालत के सामने ऐसी सॉलिड दलीलें रखीं, कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों जमानत दे दिया. अब अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलाने के लिए भिड़ चुके हैं. अरविंद केजरीवाल केस में दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के हुई या अवैध थी.
दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले के संबंध में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है. उसने 29 जुलाई को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. उसी दिन सीबीआई ने केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था.
कब तक है केजरीवाल की न्यायिक हिरासत?
इससे पहले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए थे. इस बीच, अदालत ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है.
Tags: Abhishek Manu Singhvi, Arvind kejriwal, Delhi CM Arvind Kejriwal, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : August 12, 2024, 12:18 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed