50000 जुर्माना माफ लेकिन चाय-समोसा खिलाना होगा दिल्ली हाईकोर्ट के इस फरमान की क्‍यों हो रही चर्चा

Delhi News Today: दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में एक कंपनी पर लगाया गया 50,000 रुपये का जुर्माना माफ करते हुए एक अनोखा निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि कंपनी के वकील को सजा के तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी कर्मचारियों को एक हफ्ते के भीतर चाय और समोसे खिलाने होंगे. यह आदेश कंपनी द्वारा निचली अदालत के आदेश को छुपाने के मामले में सुनवाई के दौरान दिया गया.

50000 जुर्माना माफ लेकिन चाय-समोसा खिलाना होगा दिल्ली हाईकोर्ट के इस फरमान की क्‍यों हो रही चर्चा