आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता के ऑफिस और आवास पर निगरानी का छापा सर्च वारंट के बाद रेड
आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता के ऑफिस और आवास पर निगरानी का छापा सर्च वारंट के बाद रेड
Special Vigilance Unit Raid: बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है. इसी क्रम में विशेष सतर्कता इकाई की टीम ने शहरी विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार यादव के आवास और कार्यालय पर छापा मारा है. अनिल कुमार यादव पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.
पटना. बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है. इसी क्रम में विशेष सतर्कता इकाई (Special Vigilance Unit) की टीम ने शहरी विकास एवं आवास विभाग में बतौर कार्यपालक अभियंता तैनात अनिल कुमार यादव के कार्यालय और आवास पर छापा मारा है. अनिल यादव पर आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. विशेष कोर्ट की ओर से इस बाबत सर्च वारंट जारी करने के बाद विशेष सतर्कता इकाई की टीम ने छापा मारने की कार्रवाई शुरू की है.
दरअसल, बिहार की विशेष निगरानी इकाई लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कारवाई करने में जुटी हुई है. इसी क्रम में मंगलवार को विशेष निगरानी इकाई की स्पेशल यूनिट ने शहरी विकास एवं आवास विभाग में पदस्थापित कार्यकारी अभियंता अनिल कुमार यादव के कार्यलय, आवास समेत विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की है. छापेमारी की कार्रवाई पटना के श्री कृष्णापुरी थाना क्षेत्र स्थित राजापुर स्थित उनके आवास पर भी की गई है. SVU यह कार्रवाई विशेष न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए सर्च वारंट के आधार पर कर रही है.
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कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार यादव के कृष्णापुरी थाना क्षेत्र स्थित आवास पर भी छापा मारा गया है. (न्यूज 18 हिन्दी)
विशेष सतर्कता इकाई के ADG नैयर हसनैन खान ने बताया कि कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार यादव ने अपने पद का जमकर दुरुपयोग करते हुए 98,41,366 रुपये की अवैध कमाई की है. यह उनकी आय के ज्ञात कानूनी स्रोतों से कहीं अधिक है. आरोपी अनिल कुमार यादव ने इतनी बड़ी रकम के बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए. यहां यह भी बताते चलें कि अनिल कुमार यादव ने साल 1996-97 की अवधि के दौरान विभिन्न पदों पर रहते हुए और सरकार में एक लोक सेवक के रूप में काम किया है. आरोप के मुताबिक इसी दौरान उन्होंने अपने पद का सबसे अधिक दुरुपयोग किया है.
SVU के तरफ से छापेमारी की यह कार्रवाई भारतीय दंड संहिता की धारा 13(1)(बी) आर/डब्ल्यू, 13(2) आर/डब्ल्यू, 12 पीसी अधिनियम 1988 (संशोधित) और 120(बी) के तहत मामला दर्ज करने का बाद की गई है.
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Tags: Bihar News, Patna News UpdateFIRST PUBLISHED : July 26, 2022, 11:11 IST