महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख घर पर नहीं मना पाएंगे दिवाली CBI कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

Anil Deshmukh Bail Plea Rejected: महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका को सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है. अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए वसूली (Anil Deshmukh Extortion Case) के मामले में जमानत के लिए अदालत में अर्जी लगाई थी.

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख घर पर नहीं मना पाएंगे दिवाली CBI कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
हाइलाइट्सफिलहाल जेल में ही रहेंगे महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुखसीबीआई कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिजअनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप मुंबई. मुंबई की एक विशेष अदालत ने कथित भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) मामले में जांच कर रहा है. देशमुख ने मुंबई हाईकोर्ट द्वारा धनशोधन मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्रवर्तन निदेशालय के मामले में 4 अक्टूबर को जमानत दिए जाने के बाद इस मामले में भी जमानत याचिका दाखिल की थी. सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एसएच ग्वालानी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी. अदालत का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हो सका है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता को 2021 में 2 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं. उन्हें पिछले हफ्ते कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह ने लगाया था आरोप मार्च 2021 में, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि राज्य के तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई में रेस्तरां और बार से प्रतिमाह 100 करोड़ रुपए उगाही करने का लक्ष्य दिया था. मार्च 2021 में ‘एंटीलिया’ विस्फोटक सामग्री मामले में गिरफ्तार पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे ने भी उन पर इसी तरह के आरोप लगाए थे. ये भी पढ़ें: अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, कहा- हाई कोर्ट के जमानत के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे हाईकोर्ट ने अप्रैल 2021 में सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था. इस जांच के आधार पर सीबीआई ने देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और आधिकारिक शक्ति के दुरुपयोग के लिए प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की थी. मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त सिंह द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अनिल देशमुख ने अप्रैल 2021 में गृहमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Anil deshmukh, Crime News, MaharashtraFIRST PUBLISHED : October 21, 2022, 18:06 IST