सेटिंग हो गई है बयान ने रेवंता रेड्डी की बढ़ाई मुश्किलें SC ने लगाई क्लास
सेटिंग हो गई है बयान ने रेवंता रेड्डी की बढ़ाई मुश्किलें SC ने लगाई क्लास
रेवंता रेड्डी ने के. कविता को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने तेलंगाना के सीएम की जमकर क्लास लगाई। इस वजह से अब उनकी एक दूसरी मामले में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं.
हाइलाइट्स तेलंगाना के सीएम ने के. कविता पर विवादित बयान दिया था. सीएम ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए थे. अब सुप्रीम कोर्ट ने सीएम से जुड़े एक मामले में सख्ती दिखाई है.
नई दिल्ली. हाल ही में तेलंगाना के पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता के. कविता को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. इसके बाद तेलंगाना के सीएम रेवंता रेड्डी का बयान सामने आया. उन्होंने दावा किया कि के. चंद्रशेखर राव और बीजेपी के बीच सेटिंग हो गई है, जिसके चलते कविता जेल से बाहर आ गई हैं. इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए तेलंगाना के सीएम को फटकार लगाई. न्यायमूर्ति बीआर गवई, पीके मिश्रा और केवी विश्वनाथन की तीन जजों की बेंच ने कड़ा रुख अख्तिया करते हुए पूछा कि क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह का बयान देना चाहिए?
सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मांग की गई थी कि सीएम रेवंता रेड्डा पर चल रहे 2015 के कैश फॉर वोट मामले को मध्य प्रदेश ट्रांसफर कर दिया जाए. इसी बीच बेंच को सीएम के के. कविता पर दिए बयान के बारे में बताया गया. सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से में कहा, ‘”राजनेताओं और न्यायपालिका के बीच परस्पर सम्मान होना चाहिए. कोई कैसे कह सकता है कि हम राजनीतिक कारणों से आदेश पारित करते हैं? यदि आप हमारा सम्मान नहीं करते हैं तो हम आपके ट्रायल के मुकदमे को कहीं ओर भेज देंगे. यह देश की सर्वोच्च अदालत है.’’ रेवंता रेड्डी को चेतावनी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल ही हमने महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन और राजस्व विभाग) को नोटिस जारी किया है.”
कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, “क्या हम किसी राजनीतिक दल से परामर्श करने के बाद अपना आदेश पारित करेंगे? यह केस ट्रांसफर करने का बेस होना चाहिए. हम अपने अंतरात्मा की आवाज और शपथ के अनुसार अपना कर्तव्य निभाते हैं.” अदालत ने आखिरकार मुकदमे को स्थानांतरित करने की याचिका को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया. बेंच ने कहा, “हम इसे अभी बंद नहीं कर रहे हैं. हम हमेशा कहते हैं कि हम विधायिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उनसे भी यही अपेक्षा की जाती है.”
Tags: Delhi liquor scam, Supreme Court, Telangana High CourtFIRST PUBLISHED : August 29, 2024, 17:18 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed