ट्रैक्टर के साथ न करें ये 6 गलतियांहो सकता है 1 लाख का जुर्माना

उप संभागीय परिवहन अधिकारी शांति भूषण पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्यादातर ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए ही पंजीकृत होते हैं. जिनका इस्तेमाल कृषि कार्य के लिए ही किया जा सकता है, लेकिन अगर ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल व्यावसायिक तरीके से किया जाता है. तो ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ को कार्रवाई का प्रावधान है.

ट्रैक्टर के साथ न करें ये 6 गलतियांहो सकता है 1 लाख का जुर्माना
शाहजहांपुर: ट्रैक्टर, जिसका इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है. ट्रैक्टर से किसान खेत जोतने के साथ-साथ कृषि कार्य के लिए माल ढोने और अपनी फसल को ट्रैक्टर-ट्राली से मंडी ले जाने के लिए करते हैं. ट्रैक्टर को ‘किसानों का पुत्र’ कहा जाता है, लेकिन ट्रैक्टर चलाने को लेकर भी कई नियम है. अगर उन नियमों का पालन किसान नहीं करते हैं तो ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना भी हो सकता है. उप संभागीय परिवहन अधिकारी शांति भूषण पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्यादातर ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए ही पंजीकृत होते हैं. जिनका इस्तेमाल कृषि कार्य के लिए ही किया जा सकता है, लेकिन अगर ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल व्यावसायिक तरीके से किया जाता है. तो ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ को कार्रवाई का प्रावधान है. जिसके तहत कार्रवाई होने पर किसान को एक लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इस आधार पर होगा चालान शांति भूषण पांडे ने बताया कि अगर ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल व्यावसायिक तौर पर किया जाता है तो ओवरलोडिंग, फिटनेस और परमिट न होने की कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाता है. अगर कृषि कार्य के दौरान भी ओवरलोड माल भरा जाता है, तब भी किसानों से जुर्माना वसूलने का प्रावधान है. सवारी ढोने पर है भारी जुर्माना शांति भूषण पांडे ने बताया कि ट्रैक्टर ट्राली से अगर कृषि कार्य के अलावा सवारियां ढोने का काम किया जाता है तो 2200 रुपए प्रति सवारी के हिसाब से ट्रैक्टर मालिक से जुर्माना वसूला जाएगा. किसी भी अनाधिकृत वाहन से सवारियों को नहीं ढोया जा सकता. मूल संरचना में नहीं किया जा सकता परिवर्तन परिवहन अधिकारी शांति भूषण पांडे ने बताया कि ट्रैक्टर की मूल संरचना में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता. अगर ट्रैक्टर की मूल संरचना में परिवर्तन किया जाता है तो ट्रैक्टर मालिक से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है. ट्रैक्टर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी परिवहन अधिकारी शांति भूषण पांडे ने बताया कि किसी भी वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है. ठीक उसी तरह ट्रैक्टर चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है. लाइट मोटर व्हीकल (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस धारक ट्रैक्टर चला सकते हैं. लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस से 7500 किलोग्राम तक के वाहनों को चलाया जा सकता है. ट्रॉली का भी पंजीकरण जरूरी शांति भूषण पांडे ने बताया कि ट्रैक्टर के साथ-साथ ट्रॉली का भी पंजीकरण कराना जरूरी है. अगर नियम विरुद्ध ट्रॉली का संचालन किया जा रहा है तो ट्राली को सीज करने के साथ-साथ किसानों पर जुर्माना लगाया जाने का भी प्रावधान बनाया गया है. Tags: Agricultural Law, Agriculture, Local18, Shahjahanpur News, Uttar Pradesh News HindiFIRST PUBLISHED : June 29, 2024, 18:39 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed