खुद बनिए अपना अधिवक्ता! जानिए इन पर्सन लॉयर और रिट पिटीशन के फायदे
खुद बनिए अपना अधिवक्ता! जानिए इन पर्सन लॉयर और रिट पिटीशन के फायदे
आप अपने अधिवक्ता खुद बन सकते हैं. इसके लिए आपको अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए. इसके साथ कानून आपको इन पर्सन वकील बनने का भी मौका देता है, जिसमें आप अपना केस खुद प्रेजेंट कर सकते हैं.
गाज़ियाबाद: एक आम इंसान में कोर्ट-कचहरी को लेकर हमेशा ही एक डर का माहौल बना होता है. सख्त कानून और कोर्ट में चलने वाले लंबे ट्रायल की वजह से व्यक्ति खुद को विवादों से दूर रहना पसंद करता है. लेकिन, कई बार जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्या आप खुद को डिफेंड करना जानते हैं. यहां आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा कानून और संशोधन है जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपने साथ अन्याय होने से रोक सकते हैं.
इन पर्सन केस लड़ने के लिए खुद में बने सक्षम
समृद्धि ने बताया कि आप खुद के वकील बन सकते हैं. अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप कोर्ट में यह बोल सकते हैं कि मैं यह केस इन पर्सन प्रेजेंट करना चाहता हूं. इससे आपको ताकत मिलती है कि आप अपना केस खुद लड़ रहे हैं. आप बेशक ही कोर्ट की टेक्निकल टर्म्स नहीं जानते होंगे, पर आप अपनी आवाज उठा पाएंगे. इसके अलावा PIL है. अगर किसी समस्या को लेकर आप PIL डाले और कोई गंभीर प्रॉब्लम है, तो आप कोर्ट को डायरेक्ट लिख सकते हैं. आजकल अखबारों के जरिए भी काफी सारे मैटर कोर्ट तक पहुंचे है और कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है. जरूरी है कि आपको जानकारी हो. कोर्ट में आपकी कंप्लेंट की डेट देखी जाती है और फिर उस पर संज्ञान लिया जाता है. एक आम इंसान अपने आप में आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने के लिए सक्षम है.
फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना जरूरी
हमारे देश में नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकार हैं. इसके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है. अगर सभी को फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होगा, तो आपको बहुत सारे अधिकारों के बारे में पता लग जाएगा. इसलिए इन सभी अधिकारों के बारे में एक आम इंसान को पढ़ना चाहिए. इससे कम से कम आप यह समझ जाएंगे कि आपके साथ कुछ सही हो रहा है या गलत. अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप पुलिस को कंप्लेंट दे सकते हैं. आप PIL डाल सकते है और रिट पिटीशन (Writ Petition ) का ऑप्शन भी उपलब्ध होता है.
Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी एक्सपर्ट्स से की गई बातचीत के आधार पर है. यह सामान्य जानकारी है, व्यक्तिगत सलाह नहीं. इसलिए परामर्श के बाद ही कोई कदम उठाएं. Local-18 किसी भी होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
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Tags: Ghaziabad News, Local18FIRST PUBLISHED : April 30, 2024, 11:47 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed