हरियाणा में सरकारी नौकरियों में 5 नंबर का आरक्षण हाई कोर्ट ने किया खारिज

Haryana News : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से हरियाणा सरकार को शुक्रवार को बड़ा झटका मिला है. हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया. इस फैसले से प्रदेश में रुकी हुई नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है.

हरियाणा में सरकारी नौकरियों में 5 नंबर का आरक्षण हाई कोर्ट ने किया खारिज
चंडीगढ़. हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अतिरिक्त 5 अंक देने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है. पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया. सामाजिक-आर्थिक आधार पर अंक देने का प्रावधान था. सरकारी नौकरी के लिए 5 अंक दिए जाते थे. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में काफी याचिकाएं दाखिल हुई थीं. कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ था. अभी डिटेल ऑर्डर आना बाकी है. Tags: Chandigarh news, Haryana news, Reservation newsFIRST PUBLISHED : May 31, 2024, 18:27 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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