हरियाणा में सरकारी नौकरियों में 5 नंबर का आरक्षण हाई कोर्ट ने किया खारिज
हरियाणा में सरकारी नौकरियों में 5 नंबर का आरक्षण हाई कोर्ट ने किया खारिज
Haryana News : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से हरियाणा सरकार को शुक्रवार को बड़ा झटका मिला है. हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया. इस फैसले से प्रदेश में रुकी हुई नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है.
चंडीगढ़. हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अतिरिक्त 5 अंक देने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है. पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया. सामाजिक-आर्थिक आधार पर अंक देने का प्रावधान था. सरकारी नौकरी के लिए 5 अंक दिए जाते थे. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में काफी याचिकाएं दाखिल हुई थीं. कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ था. अभी डिटेल ऑर्डर आना बाकी है.
Tags: Chandigarh news, Haryana news, Reservation newsFIRST PUBLISHED : May 31, 2024, 18:27 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed