अरावली हिल्स पर क्या था SC का पुराना फैसला जिस महीने भर में पलट दिया गया

Aravali Hills News: सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की तीन जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पलटते हुए पुराने आदेश पर रोक लगा दी है. असल में अरावली हिल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने सरकारी समिति की सिफारिश पर अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर तय की गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आदेश पर तब तक के लिए स्थगित रखने का फैसला दिया है जब तक विशेषज्ञों की हाईलेवल कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती है. पहले के फैसले पर रोक लगाते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस ए जी मसीह की वेकेशन बेंच ने कहाकि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि समिति की रिपोर्ट और इस अदालत के फैसले में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है. यह रोक तब तक प्रभावी रहेगी जब तक मौजूदा कार्यवाही तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच जाती, ताकि मौजूदा ढांचे के आधार पर कोई भी अपूरणीय प्रशासनिक या पारिस्थितिकीय कार्रवाई न की जाए.

अरावली हिल्स पर क्या था SC का पुराना फैसला जिस महीने भर में पलट दिया गया