पूर्व सीएम ने अदालत से मांगी राहत पर CBI ने किया विरोध HC ने दी अगली तारीख
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हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में पहले ही ऐसी ही याचिका खारिज करने का आदेश दे चुकी है. ऐसे में ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए इस याचिका को सुनवाई योग्य होने के सवाल पर 13 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया.
नई दिल्ली/रांची. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कोयला घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराये जाने के फैसले को निलंबित करने की मांग की है. दिल्ली हाईकोर्ट मधु कोड़ा की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए 13 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया. इस दौरान सीबीआई ने मधु कोड़ा की याचिका का विरोध भी किया.
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मधु कोड़ा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में पहले ही ऐसी ही याचिका खारिज करने का आदेश दे चुकी है. ऐसे में ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए इस याचिका को सुनवाई योग्य होने के सवाल पर 13 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया.
बता दें कि मधु कोड़ा ने याचिका में कहा है कि वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वे झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं. झारखंड विधानसभा का चुनाव नवंबर 2024 में संभावित है. अगर सजा को निलंबित नहीं किया जाता है तो वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 16 दिसंबर 2019 को मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और विजय जोशी को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई थी. मधु कोड़ा ने इसी केस में हाईकोर्ट से फैसले को निलंबित करने की अपील कर राहत देने की मांग की है.
Tags: CBI Probe, DELHI HIGH COURT, Jharkhand newsFIRST PUBLISHED : May 9, 2024, 12:34 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed