बंगाल के 24 हजार टीचर्स का क्या SC से नहीं मिली ममता सर
बंगाल के 24 हजार टीचर्स का क्या SC से नहीं मिली ममता सर
West Bengal News:सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में की गई शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की लगभग 24000 नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर फिलहाल रोक नहीं लगाई है. हालांकि अदालत ने मामले में आगे सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है.
नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. 2016 में की गई शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की लगभग 24000 नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर फिलहाल रोक नहीं लगाई है. हालांकि अदालत ने मामले में आगे सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है. कोर्ट अब अगले सोमवार को मामले की सुनवाई करेगा.
आपको बता दें कि 2016 में की गई शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की लगभग 24000 नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने भर्ती को अवैध ठहराते हुए 24000 उम्मीदवारों को ‘अवैध’ भर्ती के बाद प्राप्त वेतन वापस करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट ने मौखिक दलीलों के आधार पर और रिकॉर्ड पर किसी भी हलफनामे के अभाव में मनमाने ढंग से नियुक्तियां रद्द कर दी हैं. पश्चिम बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. बंगाल सरकार ने कहा है कि इस फैसले से स्कूलों में एक बड़ा शून्य पैदा हो जाएगा.
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Tags: Mamta Banarjee, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : April 29, 2024, 18:35 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed