UP में अगर शराब की दुकान खोलनी हो तो क्या-क्या करना पड़ता है कितने पैसे चाहिए
UP liquor shop license: उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खोलने के लिए ई-लॉटरी प्रक्रिया के तहत लाइसेंस मिलता है.। आवेदन के लिए 21 वर्ष की उम्र, कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होना जरूरी है.
