तेलंगाना: 4 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को 20 साल की सजा 20 हजार का जुर्माना भी
तेलंगाना: 4 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को 20 साल की सजा 20 हजार का जुर्माना भी
Telangana News: मंचल पुलिस थाने में 3 फरवरी को दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, कटम राजू बच्ची को पैसे देने के बहाने पास के एक घर में ले गया और जब वह खेल रही थी तो उसका यौन उत्पीड़न किया, इसके बाद उसने अगले दिन 4 फरवरी को फिर से पैसे का लालच दिया, लेकिन मासूम बेटी उससे दूर भाग गई और पूरी घटना अपनी मां को बता दी.
हाइलाइट्सयौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी शख्स को पॉक्सो अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा साल 2016 के इस मामले में कोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना भी लगाया
तेलंगाना. हैदराबाद के मंचल में गुरुवार को एक नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी शख्स को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. एलबी नगर स्थित विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश हरीश ने यह फैसला सुनाया है. मामला 2016 का है. 4 साल की मासूम बेटी की मां 5 फरवरी 2016 को मंचल पुलिस थाने में शिकायत करने पहुंची और बताया कि आरोपी कटम राजू ने उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया है.
मंचल पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, कटम राजू बच्ची को पैसे देने के बहाने पास के एक घर में ले गया और जब वह खेल रही थी तो उसका यौन उत्पीड़न किया, इसके बाद उसने अगले दिन 4 फरवरी को फिर से पैसे का लालच दिया, लेकिन मासूम बेटी उससे दूर भाग गई और पूरी घटना अपनी मां को बता दी. अधिकारियों ने बताया कि उक्त शिकायत के आधार पर मंचल पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया था, जांच के दौरान मंचल पुलिस स्टेशन में एक पुलिस उप-निरीक्षक ने साक्ष्य एकत्र किए, आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस ने कहा, “जांच पूरी होने के बाद, एक अन्य पुलिस अधिकारी एम गंगाधर ने चार्जशीट दायर की.”
8 साल की बच्ची के बलात्कारी को 10 साल की सजा, अदालत ने मुआवजे का भी दिया निर्देश
इसके बाद आज मामले की सुनवाई करते हुए यौन अपराधों से बच्चों के विशेष संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) कोर्ट के जज हरीश ने आरोपी राजू को 20 साल कैद की सजा सुनाई और 20 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया.
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Tags: Child sexual harassment, POCSO court punishment, Telangana NewsFIRST PUBLISHED : November 25, 2022, 07:27 IST