CM आवास पर आपको किसने बुलाया अदालत में बिभव ने दागे सवाल रोने लगीं मालीवाल

Bibhav Kumar News: स्वाति मालीवाल संग मारपीट मामले में गिरफ्तार बिभव कुमार ने जमानत याचिका दायर की है. तीस हजारी कोर्ट में बिभव की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान स्वाति मालीवाल भी अदालत में मौजूद रहीं.

CM आवास पर आपको किसने बुलाया अदालत में बिभव ने दागे सवाल रोने लगीं मालीवाल
नई दिल्ली: स्वाति मालीवाल केस में गिरफ्तार बिभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो रही है. बिभव कुमार अरविंद केजरीवाल करीबी और उनके पीए हैं. बिभव की जमानत अर्जी पर दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में रूम नंबर 119 में सोमवार को सुनवाई जारी है. इस दौरान स्वाति मालीवाल भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं. आपको सीएम आवास पर किसने बुलाया, आपको यह छूट कैसे मिली? स्वाति मालीवाल के सामने ही बिभव कुमार ने भरी अदालत में कई सवाल दागे. सीएम आवास में स्वाति मालीवाल की एंट्री को बिभव कुमार के वकील हरी हरन ने अतिक्रमण बताया है. उन्होंने एफआईआर में आईपीसी की धारा 308 पर भी सवाल उठाया. जब कोर्ट रूम में सीएम आवास का वीडियो जज साहब को दिखाया गया, तब स्वाति मालीवाल रोने लगीं. तो चलिए जानते हैं भरी अदालत में बिभव की जमानत अर्जी पर आज क्या-क्या हुआ? Bibhav Kumar Bail Plea Hearing Live in Swati Maliwal Assault Case: -जिस समय कोर्ट रूम में स्वाति मालीवाल के मुख्यमंत्री आवास से निकलने का वीडियो जज साहब को दिखाया गया और एफआईआर के बारे में बिभव के वकील जज को बता रहे थे, उस समय स्वाति मालीवाल कोर्ट रूम में रोने लगीं. -बिभव कुमार की ओर से पेश हुए वकील हरी हरन ने कहा कि इस एफआईआर में धारा 308 आईपीसी लगाई गई है, जिस पर सत्र न्यायालय में सुनवाई हो सकती है. आइए एफआईआर देखें और देखें कि क्या ये धाराएं लागू भी होती हैं? धारा 308 आईपीसी, क्या इसे भी ऐसे ही रखा गया है? -बिभव के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने यह नहीं कहा कि वह सीएम के बुलाने पर परिसर में आई थीं. वह आवास में घुस गईं, यह अतिक्रमण के बराबर है. क्या कोई इस तरह से आवास में घुस सकता है? हमने उनके (मालीवाल) खिलाफ अतिक्रमण की शिकायत भी की है. यह सीएम का घर है, क्या कोई इस तरह से आ सकता है? बता दें कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल संग मारपीट मामले में गिरफ्तार बिभव ने जमानत याचिका दायर की है. अदालत ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई को जब वह मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर गई थीं, तो केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी. बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह पुलिस हिरासत में हैं. पिछले शनिवार को दायर की गई उनकी अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने ‘निरर्थक’ माना था. Tags: Arvind kejriwal, Delhi news, Swati MaliwalFIRST PUBLISHED : May 27, 2024, 11:43 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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