जज साहब बुल्डोजर एक्शन तो जारी SC में जैसे ही दी दलील बच गए सैंकड़ों घर
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सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार के सोनापुर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. साथ ही याचिका मिलने पर असम सरकार के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर तीन हफ्तों में जवाब मांगा है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते पहले ही देश के किसी भी हिस्सों में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दिया था.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट सोमवार 30 सितंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए असम सरकार के सोनापुर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने हिमंत बिस्व सरमा सरकार पर के मामले में अवमानना नोटिस जारी किया है. शीर्ष कोर्ट उन 47 लोगों की याचिका पर पर सुनवाई कर रही थी, जिनके खिलाफ सरकार ने बुलडोजर एक्शन लाने वाली थी. दरअसल, कोर्ट ने पहले ही 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन रोक लगाई थी. लेकिन याचिकाकार्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार कोर्ट की अवमानना करते हुए उनके खिलाफ एक्शन कर रही है. साथ ही सरकार ने फिलहाल एक्शन पर रोक लगा दी है. साथ ही शीर्ष कोर्ट ने सरकार से 3 हफ्तों में जवाब मांगा है.
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ सुनवाई कर रही थी. दायर याचिका में कहा गया है कि- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए थे. लेकिन इसके बावजूद असम के सोनापुर में बुलडोजर कार्रवाई जारी थी.
Tags: Assam, Bulldozer Baba, CM Himanta Biswa Sarma, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : September 30, 2024, 13:53 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed