नई दिल्ली: नीट यूजी 2024 एग्जाम को लेकर दायर याचिकाओं पर आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. NEET परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए कहा कि देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर फिर रोक लगाने से इनकार किया. अदालत ने साफ कहा कि अगर हम आगे चलकर परीक्षा रद्द करते हैं तो कॉउन्सलिंग भी रद्द हो जाएगी.
Tags: Neet exam, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : June 20, 2024, 11:45 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed