सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 2030 तक नहीं हो सकती 1993 मुंबई बम धमाकों के गुनहगार अबू सलेम की रिहाई

सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 2030 तक नहीं हो सकती 1993 मुंबई बम धमाकों के गुनहगार अबू सलेम की रिहाई
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गैंग्स्टर अबू सलेम को 2030 तक रिहा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसकी 25 साल की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद, केंद्र सरकार भारत और पुर्तगाल के बीच प्रत्यर्पण संधि के बारे में राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है. साल 1993 के मुंबई बम धमाकों के गुनहगार अबू सलेम ने अपनी आजीवन करावास की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. यह ख़बर बिल्कुल अभी आई है और इसे सबसे पहले आप up24x7news.comHindi पर पढ़ रहे हैं. जैसे-जैसे जानकारी मिल रही है, हम इसे अपडेट कर रहे हैं. ज्यादा बेहतर एक्सपीरिएंस के लिए आप इस खबर को रीफ्रेश करते रहें, ताकि सभी अपडेट आपको तुरंत मिल सकें. आप हमारे साथ बने रहिए और पाइए हर सही ख़बर, सबसे पहले सिर्फ Hindi.up24x7news.com.com पर… ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | FIRST PUBLISHED : July 11, 2022, 11:31 IST