घर में बैठी महिलाओं को लाभ न मिलेCJI का बार काउंसिल चुनाव पर फैसला
घर में बैठी महिलाओं को लाभ न मिलेCJI का बार काउंसिल चुनाव पर फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल चुनावों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण अनिवार्य कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. CJI सूर्यकांत की बेंच ने स्पष्ट किया कि यह लाभ केवल सक्रिय रूप से प्रैक्टिस करने वाली महिला अधिवक्ताओं को मिलेगा. जिन काउंसिलों की चुनाव अधिसूचना जारी नहीं हुई है, वहां यह नियम लागू होगा. इस साल 20% सीटें चुनाव से और 10% सीटें सह-चयन से भरी जाएंगी. छह काउंसिलों को प्रक्रिया शुरू होने के कारण फिलहाल छूट दी गई है.