तीस्ता सीतलवाड को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम ज़मानत रेगुलर बेल पर गुजरात HC करेगी फैसला

तीस्ता सीतलवाड को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम ज़मानत रेगुलर बेल पर गुजरात HC करेगी फैसला
नई दिल्ली. गुजरात दंगे केस में एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. हालांकि, नियमित जमानत पर फैसला गुजरात हाईकोर्ट ही करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘याचिकाकर्ता एक महिला है जो दो महीने से हिरासत में है. जो मामला है वो 2002-2010 के बीच के दस्तावेज का है. जांच मशीनरी को सात दिनों तक उससे हिरासत में पूछताछ का मौका मिला होगा. रिकॉर्ड में मौजूद परिस्थितियों को देखते हुए हमारा विचार है कि हाईकोर्ट को मामले के लंबित रहते समय अंतरिम जमानत पर विचार करना चाहिए था.’ सुप्रीम कोर्ट में तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. CJI यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु भट की बेंच ने सुनवाई की. गुजरात सरकार (Gujarat Government) की ओर से SG तुषार ने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने सही तौर पर मामला उठाया कि हाईकोर्ट ने इतना समय क्यों लगाया. मैंने सरकारी वकील से विस्तार से बात की. हाईकोर्ट ने इस मामले में वही किया जो आम तौर पर मामलों में करता है. उन्होंने कहा कि तीन अगस्त को हाईकोर्ट के पास 168 केस लगे थे. यह ख़बर बिल्कुल अभी आई है और इसे सबसे पहले आप up24x7news.comHindi पर पढ़ रहे हैं. जैसे-जैसे जानकारी मिल रही है, हम इसे अपडेट कर रहे हैं. ज्यादा बेहतर एक्सपीरिएंस के लिए आप इस खबर को रीफ्रेश करते रहें, ताकि सभी अपडेट आपको तुरंत मिल सकें. आप हमारे साथ बने रहिए और पाइए हर सही ख़बर, सबसे पहले सिर्फ Hindi.up24x7news.com.com पर… ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | FIRST PUBLISHED : September 02, 2022, 15:50 IST