पहले रेप और फिर समझौता यौन उत्पीड़न के केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Supreme Court News: राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यौन उत्पीड़न के मामले में बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो जाता है तो इस आधार पर एफआईआर को खारिज या मामला रद्द नहीं किया जा सकता है.

पहले रेप और फिर समझौता यौन उत्पीड़न के केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें समझौते के आधार पर यौन उत्पीड़न के मामलों को रद्द कर दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि रेप का कोई भी केस इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो गया है. जस्टिस सीटी रविकुमार ने फैसले में कहा कि विवादित आदेश को रद्द किया जाता है. कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही कानून के अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी. हमने मामले की खूबियों पर कोई टिप्पणी नहीं की है और काफी हद तक एमिक्स की सेवाओं की सराहना करते हैं. यह अपराध गैर समझौतावादी धारा के तहत है. ऐसे में हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं है. Tags: Rape Case, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : November 7, 2024, 12:44 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed