रामपुर: प्राकृतिक आपदाओं से हर साल किसानों की फसलों को भारी नुकसान होता है. इस नुकसान की भरपाई करने और किसानों को फसल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत खरीफ मौसम 2024 के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त 2024 कर दी गई है.
जिला कृषि अधिकारी, श्री कुलदीप सिंह राणा ने बताया कि जनपद में 31 जुलाई 2024 तक कुल 6,454 किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करा लिया है. उन्होंने यह भी बताया कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे ओलावृष्टि, भू-स्खलन, जलभराव, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग और चक्रवात से फसलों में हुई क्षति की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत की जाएगी. इसके अलावा, फसल कटाई के बाद अगले 14 दिनों तक खेत में सुखाई के लिए रखी गई फसल को होने वाले नुकसान की भी भरपाई की जाएगी.
बीमा राशि और प्रीमियम
धान की फसल: बीमित राशि 86,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष 2% कृषक अंश प्रीमियम, यानी 1,720 रुपये.
उर्द की फसल: बीमित राशि 59,300 रुपये प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष 2% कृषक अंश प्रीमियम, यानी 1,186 रुपये.
बाजरा की फसल: बीमित राशि 29,700 रुपये प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष 2% कृषक अंश प्रीमियम, यानी 594 रुपये.
क्षति की रिपोर्टिंग
प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को हुए नुकसान की सूचना 72 घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से टोल फ्री नंबर 14447 पर देना जरूरी है.
फसलों की वीमा
जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपनी फसलों का बीमा अपने नजदीकी क्षेत्रीय बैंक शाखा, जन सेवा केंद्र या भारत सरकार के पीएमएफबीवाई पोर्टल (www.pmfby.gov.in) के माध्यम से कराएं. इससे उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई में सहायता मिलेगी.
Tags: Agriculture, Local18FIRST PUBLISHED : August 8, 2024, 15:23 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed