सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू मूसेवाला हत्या की CBI जांच की याचिका खारिज की कहा- मामले को सियासी रंग न दें
सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू मूसेवाला हत्या की CBI जांच की याचिका खारिज की कहा- मामले को सियासी रंग न दें
पंजाब के मानसा जिले के एक भाजपा नेता जगबीर सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की गई थी. कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार इस मामले में अपने स्तर से जांच करवा रही है और जांच सही दिशा में जा रही है. इस मामले को सियासी रंग न दिया जाए.
(एस. सिंह)
चंडीगढ़/ दिल्ली: प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले को सियासी रंग न दिया जाए. यह याचिका पंजाब के मानसा जिले के एक भाजपा नेता जगबीर सिंह की ओर से दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर सुनवाई से इनकार के बाद जगबीर सिंह के वकील ने याचिका को वापस ले लिया.
पंजाब सरकार की जांच पर संतोष जताया
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता जगबीर सिंह के वकील से कहा कि पंजाब सरकार इस मामले में अपने स्तर से जांच करवा रही है और जांच सही दिशा में जा रही है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि मामले को सियासी रंग देना उचित नहीं है. जांच पर संतोष व्यक्त करते हुए कोर्ट ने कहा कि इसमें सीबीआई की जांच की आवश्यकता नहीं है. बता दें कि फिलहाल मामले की तहकीकात पंजाब पुलिस द्वारा गठित एसआईटी कर रही है.
मूसेवाला के पिता ने भी की थी केंद्रीय जांच की मांग
सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपने बेटे की हत्या की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी. मूसेवाला के माता-पिता का कहना था कि उनके बेटे के केस में सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का भी सहयोग लिया जाए. जांच को लेकर मूसेवाला के माता-पिता गृह मंत्री शाह से चंडीगढ़ में मिले भी थे.
हाईकोर्ट ने किया था सिटिंग जज की जांच से इनकार
सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को पत्र लिखकर मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की थी. उसके बाद पंजाब सरकार ने इस संबंध में हाईकोर्ट को एक पत्र भेजा था. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले की सिटिंग जज से जांच कराने की मांग को ठुकरा दिया था. हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट किया था कि वह इस उद्देश्य के लिए किसी न्यायाधीश को मुहैया नहीं करवा सकता. अतीत में भी इस तरह के मामलों में कभी किसी सिटिंग जज से जांच की मांग नहीं की गई है.
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Tags: Sidhu Moose Wala, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : July 11, 2022, 15:04 IST