मालेगांव धमाके: समीर कुलकर्णी के खिलाफ ट्रायल पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

मालेगांव बम धमाकों के मामले में आरोपी समीर कुलकर्णी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जांच एजेंसी पर आरोप लगाया गया कि गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम (यूएपीए) के तहत चलाए गए मामले में ट्रायल के लिए कानून के मुताबिक केंद्र सरकार से अभियोजन की मंजूरी नहीं ली गई है.

मालेगांव धमाके: समीर कुलकर्णी के खिलाफ ट्रायल पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत
नई दिल्‍ली. साल 2008 में महाराष्‍ट्र के मालेगांव में हुए धमाकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दखल दिया. देश की सर्वाच्‍च अदालत ने  आरोपी समीर कुलकर्णी के खिलाफ जारी ट्रायल पर रोक लगा दी है. यह अंतरिम रोक है, जो अगले आदेश तक जारी रहेगी. ⁠समीर कुलकर्णी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम (यूएपीए) के तहत चलाए गए मामले में कानून के मुताबिक केंद्र सरकार से अभियोजन के लिए मंजूरी नहीं ली गई है. लिहाजा उनके खिलाफ ट्रायल चलाया जाना गैर-कानूनी है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस मामले में जांच एजेंसी और केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. सभी को नोटिस जारी कर याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है. मामले की अगली सुनवाई अब 23 जुलाई को होगी. . Tags: Maharashtra News, Maharashtra news today, Malegaon Blast, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : April 30, 2024, 15:31 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed