ट्रेन का टिकट लिया पर एक गलती पड़ी भारी 81 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ा
ट्रेन का टिकट लिया पर एक गलती पड़ी भारी 81 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ा
ट्रेन में सफर के दौरान तमाम यात्रियों को एक गलती भारी पड़ी. इन सभी को भारतीय रेलवे ने गिरफ्तार कर लिया. इनके पास टिकट था. इसके बावजूद जुर्माना देना पड़ा.
नई दिल्ली. ट्रेन में सफर के दौरान तमाम यात्रियों को एक गलती भारी पड़ी. इन सभी को भारतीय रेलवे ने गिरफ्तार कर लिया. इनके पास टिकट था, लेकिन ये लोग स्टेशन में न उतरकर अपने-अपने गांव या घर के पास उतरना चाह रहे थे. इसके लिए चेन पुलिंग की थी. रेलवे ने इनसे भारी पेनाल्टी वसूली. आप भी सफर के दौरान इस तरह की गलत न कर बैठें.
उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल में 1 अप्रैल से 21 मई 2024 में बिना पर्याप्त कारण के अलार्म चेन खींचने वाले 336 मामले सामने आये, जिसमे 335 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया एवं रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत इनसे 81575 रुपये जुर्माने वसूले गए. ये यात्री अपने घर या गांव के पास ट्रेन रुकवा कर उतरना चाहे थे. उचित कारण के बिना चेन पुलिंग करना अपराध है.
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भारतीय रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे बिना किसी पर्याप्त कारण के अलार्म चेन न खींचे. इससे यात्रियों को असुविधा होती है. ट्रेन समय से नहीं चल पाती है. इसके अलावा कई बार देखा गया है कि इस तरह चेन पुलिंग से विद्यार्थियों के एग्जाम छूट जाते हैं, बीमार लोगों को समय से इलाज नहीं मिल पता है. रेलवे एक्ट में बिना वजह से चेन पुलिंग के मामले में 6 महीने से 1 साल की सजा एवं 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है.
Tags: Indian railway, Indian Railway news, Jhansi newsFIRST PUBLISHED : May 23, 2024, 07:01 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed