बेचनी है प्रॉपर्टी तो खुलवाएं ये वाला अकाउंट ब्‍याज मिलेगा और टैक्‍स बचेगा

How to Save LTCG Tax : कैपिटल गेन पर टैक्‍स बचाने के लिए सरकार इस रकम को दोबारा निवेश करने का विकल्‍प देती है. लेकिन, अगर किसी कारण से आप तय समय में इस रकम को निवेश नहीं कर सकते तो टैक्‍स बचाने के लिए आपको एक खास तरह का खाता खुलवाना पड़ता है.

बेचनी है प्रॉपर्टी तो खुलवाएं ये वाला अकाउंट ब्‍याज मिलेगा और टैक्‍स बचेगा
हाइलाइट्स कैपिटल गेन टैक्‍स पर इंडेक्‍सेशन में बदलाव किया गया है. यह टैक्‍स बचाने के लिए आपको वापस निवेश करना पड़ेगा. अगर निवेश नहीं कर सकते तो CGAS खाते में जमा करा दें. नई दिल्‍ली. बजट 2023 पेश होने के बाद से देश में सबसे ज्‍यादा चर्चा कैपिटल गेन टैक्‍स को लेकर हो रही है. प्रॉपर्टी हो या सोना या फिर शेयर सभी पर हुए मुनाफे पर आपको कैपिटल गेन टैक्‍स चुकाना पड़ता है. इस तरह के टैक्‍स की गणना के लिए सरकार ने कई फॉर्मूले भी बना रखे हैं और इस पर करदाताओं को कई तरह की छूट भी दी जाती है. ऐसी ही एक सुविधा मिलती है कैपिटल गेन अकाउंट स्‍कीम (CGAS) के तहत. यह खास तरह का खाता कैपिटल गेन पर टैक्‍स लगने से बचाने के लिए खुलवाया जाता है, भले ही आपका कैपिटल गेन किसी भी श्रेणी का हो. आयकर कानून के तहत अगर आप अपने कैपिटल गेन यानी प्रॉपर्टी या सोने से हुए मुनाफे पर टैक्‍स से बचना चाहते हैं तो इसे तय समय सीमा के भीतर री-इनवेस्‍ट यानी दोबारा निवेश करना होता है और वह भी सरकार के बताए विकल्‍पों में. ज्‍यादातर निवेशकों को अपने कैपिटल गेन को दोबारा निवेश करने के बारे में तो पता है, लेकिन इस अकाउंट के बारे में कम ही लोग जानते हैं. तो, हम आपको इसकी डिटेल देते हैं कि कैसे यह काम करता है और कैसे इसे खुलवाया जा सकता है. ये भी पढ़ें – रेंट एग्रीमेंट नहीं मकान मालिक बनवाएं यह डॉक्‍यूमेंट, किले जैसी सुरक्षित हो जाएगी प्रॉपर्टी, नहीं रहेगा किरायेदार का हक क्‍या होता है CGAS खाता सरकार ने साल 1988 में इस तरह के खाते को पहली बार पेश किया था. जैसा कि हमने आपको बताया कि इनकम टैक्‍स कानून के तहत आपको अपने कैपिटल गेन पर टैक्‍स बचाने के लिए उसे तय समय सीमा के भीतर दोबारा निवेश करना होता है. कई बार निवेशक कुछ कारणों की वजह से ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उस रकम को अगर आप CGAS खाते में जमा करा देते हैं तो यह टैक्‍स छूट के दायरे में आ जाता है. अगर आपने निवेश भी नहीं किया और इस खाते में जमा भी नहीं कराया तो निश्चित रूप से आपको हुए मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्‍स वसूला जाएगा. 10 करोड़ से ज्‍यादा रकम नहीं जमा होगी आयकर कानून की धारा 54, 54B, 54D, 54F, 54G और 54GA के तहत निवेशकों को कैपिटल गेन टैक्‍स बचाने का मौका दिया जाता है. यह धारा तय समय के भीतर दोबारा निवेश करने पर मुनाफे पर टैक्‍स से छूट दिलाती है और ऐसा माना जाता है कि आपने मुनाफा अभी कमाया ही नहीं और आपकी राशि निवेश में ही चल रही. जाहिर है कि टाइम लाइन चूकने से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. इस नुकसान से बचना है तो CGAS अकाउंट में पैसे डाले जा सकते हैं. हालांकि, यह बात ध्‍यान रखना जरूरी है कि इस खाते में 10 करोड़ से ज्‍यादा की रकम नहीं जमा की जा सकती है. कहां खुलवाएं और क्‍या है फायदा CGAS खाता एसबीआई सहित किसी भी शिड्यूल बैंक शाखा में खुलवाया जा सकता है. यह पैसा कैश, चेक, डीडी या किसी भी तरीके से जमा किया जा सकता है. बैंक दो तरह से खाता खोलते हैं. टाइप-ए खाते को बचत खाते की तरह लिया जाता है और इस पर बचत खाते जितना ही ब्‍याज भी मिलता है. वहीं, टाइप-बी खाता एफडी की तरह काम करता है. इस पर आपको एफडी जितना ब्‍याज भी मिलेगा, लेकिन इसका लॉक इन पीरियड तय होता है, जो अधिकतम 3 साल हो सकता है. Tags: Business news, House tax, Property taxFIRST PUBLISHED : August 7, 2024, 18:57 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed