प्राइवेट सेक्टर में लागू हो गया आरक्षण न मानीं तो कंपनियों पर 5 लाख जुर्माना
New Reservation Rule : कर्नाटक सरकार ने रिजर्वेशन के नए कानून लागू करने का ऐलान किया है. इसके तहत अब सभी प्राइवेट कंपनियों को दिव्यांगों को 5 फीसदी आरक्षण देना होगा. साथ ही शैक्षिक संस्थानों में भी दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाएगा.