हवाई टिकट कैंसिल करने पर नहीं देनी पड़ेगी फीस डीजीसीए जल्द बदलेगा नियम
Air Ticket Refund Rule : हवाई टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने की संभावना है. डीजीसीए ने प्रस्ताव दिया है कि अब 48 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल कराने या बदलाव करने पर कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा.