वांटेड आतंकी या बदमाश पकड़वाने पर मिला इनाम होता है टैक्‍स फ्री या

Tax on Prize : आपने अक्‍सर सुना या पढ़ा होगा कि फलाना वांटेड बदमाश पर पुलिस ने 10 लाख का इनाम रखा है या आतंकी पर 50 लाख इनाम रखा गया है. इसे पकड़वाने या जानकारी देने वाले को इनाम की राशि दी जाएगी. लेकिन, क्‍या आपने सोचा है कि इनाम की इस राशि पर भी सरकार भारी-भरकम टैक्‍स वसूलती है. इस पर कितना टैक्‍स लगता है इसकी जानकारी एक्‍सपर्ट के हवाले से दे रहे हैं.

वांटेड आतंकी या बदमाश पकड़वाने पर मिला इनाम होता है टैक्‍स फ्री या
हाइलाइट्स इनाम पर आयकर कानून की धारा 194B के तहत टैक्‍स वसूला जाता है. इनाम की राशि को 'अन्‍य स्रोत से आय' के रूप में माना जाता है. लिहाजा इस तरह की राशि पर स्रोत से कर कटौती (TDS) काटा जाता है. नई दिल्‍ली. जम्‍मू-कश्‍मीर के पुंछ में हुई आतंकी घटना में शामिल आरोपियों पर सरकार ने 20 लाख का इनाम रखा है. सेना ने इन आतंकियों का स्‍केच जारी करते हुए जनता से इनकी खबर देने की अपील की है. इन आतंकियों को पकड़वाने या इनके बारे में जानकारी देने पर 20 लाख का इनाम दिया जाएगा. अक्‍सर हमारे सामने ऐसी खबरें आती हैं, जब सरकार किसी वांटेड आतंकी या बदमाश या भगोड़े को पकड़वाने या सूचना देने वालों के लिए इनाम की घोषणा करती है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्‍या जान जोखिम में डालकर जीती गई इनाम की राशि पर भी टैक्‍स देना पड़ता है. इस बारे में इनकम टैक्‍स मामलों के जानकार बलवंत जैन से पूछा तो उन्‍होंने कहा कि फिलहाल आयकर कानून में इनाम की राशि पर किसी भी तरह की छूट का प्रावधान नहीं है. जाहिर है कि इनाम किसी भी तरह का होगा, उस पर आयकर कानून की धारा 194B के तहत टैक्‍स वसूला जाता है. इनाम की राशि कैसी भी हो, चाहे लॉटरी में जीती हो, केबीसी जैसे मंच से जीती हो या फिर ड्रीम 11 जैसे ऑनलाइन गेमिंग प्‍लेटफॉर्म से, सभी तरह की राशि पर इनकम टैक्‍स देना ही पड़ेगा. ये भी पढ़ें – आज औंधे मुंह गिरा रेखा झुनझुनवाला का फेवरेट शेयर, आगे और डूबेगा या चढ़ेगा? जानें एनालिस्‍ट्स की राय इनाम जीतने पर कितना टैक्‍स इनाम की राशि को ‘अन्‍य स्रोत से आय’ के रूप में माना जाता है. लिहाजा इस तरह की राशि पर स्रोत से कर कटौती (TDS) काटा जाता है. इनामी राशि पर एकमुश्‍त 30 फीसदी का TDS लगता है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह राशि लॉटरी में जीती है या किसी वांटेड आतंकी अथवा बदमाश को पकड़वाकर. आपको 30 फीसदी का इनकम टैक्‍स देना ही पड़ेगा. कुल कितना टैक्‍स लगेगा खास बात ये है कि इनाम की राशि पर आपको सिर्फ TDS ही नहीं देना है, बल्कि सेस और सरचार्ज का भी भुगतान करना पड़ता है. मान लीजिए आपने 50 लाख के किसी आतंकी या बदमाश को पकड़वाया तो पहले इस पर 30 फीसदी का टीडीएस देना पड़ेगा. फिर इस टीडीएस पर 10 फीसदी सरचार्ज और 4 फीसदी सेस चुकाना पड़ेगा. 50 लाख के इनाम पर कितना टैक्‍स इस तरह, टैक्‍स के रूप में दी गई कुल राशि होगी 15 लाख टीडीएस इसका 10 फीसदी सरचार्ज यानी 1.5 लाख और 4 फीसदी सेस यानी 60 हजार रुपये. अब आपका कुल टैक्‍स बना 17.10 लाख रुपये. यानी इनामी राशि के रूप में खाते में आएंगे 32.90 लाख रुपये. इस तरह, आपने देखा कि अगर 50 लाख का इनाम जीता है तो इसमें से 17 लाख रुपये तो टैक्‍स में काट लिए जाएंगे. आपके हाथ में सिर्फ 32.90 लाख रुपये की राशि आएगी. Tags: Business news in hindi, Income tax, Income tax exemption, Income tax returnFIRST PUBLISHED : May 6, 2024, 14:52 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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