वर्ल्ड कप खत्म! ड्रीम 11 से कमाया है पैसा तो कौन सा ITR फॉर्म भरेंगे
वर्ल्ड कप खत्म! ड्रीम 11 से कमाया है पैसा तो कौन सा ITR फॉर्म भरेंगे
ITR Update : इनकम टैक्स रिटर्न भरने का अंतिम समय नजदीक आ रहा है. अगर आपको भी रिटर्न भरना है तो पहले यह जान लीजिए कि आपने ड्रीम11 या अन्य किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म से पैसा तो नहीं कमाया है. ऐसा है तो आईटीआर भरते समय आपको सावधान रहने की जरूरत है.
हाइलाइट्स इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है. वर्ल्ड कप के दौरान लाखों ने ड्रीम11 पर बेटिंग लगाई है. यहां से पैसे कमाने वाले को आईटीआर 2 फॉर्म भरना होगा.
नई दिल्ली. टी-2 वर्ल्ड कप आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच ही गया और करीब महीने भर की जद्दोजहद के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई. बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम को 125 करोड़ का इनाम दिया तो वर्ल्ड कप जीतने पर भी उसे आईसीसी की ओर से करोड़ों का इनाम मिल गया. ये तो हुई खिलाडि़यों की बात, लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान मैदान के बाहर भी कई लोग मैच खेल रहे थे. यह मैच ड्रीम11 और माई11सर्किल जैसे डिजिटल ऐप पर खेले जा रहे थे. आप में से लाखों लोगों ने इस तरह के गेमिंग प्लेटफॉर्म से पैसे कमाए होंगे तो आईटीआर भरते समय जरा सावधान रहना होगा. अगर चूक गए तो इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ जाएगा.
दरअसल, लॉटरी हो या जुआ अथवा किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म से पैसे कमाए हों या रेसकोर्स में घोड़े पर दांव लगाया है. इन सभी तरह की कमाई करने वालों को आईटीआर-2 फॉर्म चुनना पड़ता है. इसका मतलब हुआ कि अगर आपकी कमाई सालाना 50 लाख कम भी है और सिर्फ सैलरी से ही पैसा आता है तो भी अगर आपने ड्रीम11 जैसे प्लेटफॉर्म से पैसे कमाए हैं तो आईटीआर 2 फॉर्म ही भरना पड़ेगा.
ये भी पढ़ें – Exclusive: हादसे को दावत दे रहा था T-1! 2016 में होना था डिमोलिश, 2024 तक उड़ते रहे विमान, मास्टर प्लान में भी बड़ा खेल
कब भरना होता है आईटीआर 2 फॉर्म सैलरी और पेंशन से कमाई वाले ही इसे भरते हैं. एक ज्यादा मकान से कमाई हो रही तो भी यही फॉर्म भरा जाएगा. कैपिटल गेन हुआ या मकान बेचने पर मुनाफा हो तो भी यही फॉर्म भरेंगे. लॉटरी, बेटिंग अथवा गेमिंग प्लेटफॉर्म से कमाई पर. खेती से 5 हजार से ज्यादा की कमाई करने वाले को. अनिवासी भारतीय को भी यही फॉर्म भरना पड़ता है. सालाना 50 लाख से ज्यादा की कमाई होने पर भी यही भरते हैं. किसी कंपनी में निदेशक हैं या अनलिस्टेड शेयरों में निवेश किया है तो भी.
कौन नहीं भर सकता है आईटीआर 2
अगर कोई व्यक्तिगत करदाता या एचयूएफ यानी हिंदू अविभाज्य फैमिली जो बिजनेस अथवा प्रोफेशन से कमाई करता है, वह आईटीआर 2 फॉर्म नहीं भरेगा. इसके अलावा अगर किसी की सालाना कमाई 50 लाख से कम है तो भी आईटीआर 2 फॉर्म नहीं भरेगा, जब तक कि उसकी किसी अन्य स्रोत से कमाई नहीं हो रही है.
इस बार हुए हैं कई बदलाव
आईटीआर 2 फॉर्म में इस बार सरकार ने कई बदलाव किए हैं. अगर किसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट से कमाई होती है तो भी उसे आईटीआर 2 फॉर्म भरना होगा. जैसे क्रिप्टोकरेंसी या अन्य कोई डिजिटल करेंसी से कमाई हुई तो उसे आईटीआर-2 फॉर्म भरना होगा. फॉरेन रिटायरमेंट बेनिफिट खाता खुलवाने वाले को भी यही फॉर्म भरना होगा.
Tags: Business news, Income tax, ITR filingFIRST PUBLISHED : July 1, 2024, 18:20 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed